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नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को पॉक्सों कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा - Pocso court

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग पीड़िताओं का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को दस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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Published : Sep 5, 2019, 9:51 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग पीड़िताओं का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितेश शर्मा और सुशील शर्मा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक पीड़िता की मां अभियुक्त के घर काम पर आती थी. जबकि दूसरी पीड़िता उसके पड़ोस में रहती थी. 28 जून 2013 को दोनों अभियुक्त दोनों पीड़िताओं को बस में बैठाकर अजमेर ले गए.

पढ़ें: संविदाकर्मियों को लेकर सचिवालय में हुआ तीन घंटे मंथन, मंत्री बीड़ी कल्ला ने कहा - लगभग सभी काम पूरे.. कमेटी जल्द करेगी फैसला

अभियुक्तों ने दोनों के साथ अजमेर और माउंट आबू ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के परिजनों की ज्योतिनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 जुलाई 2013 को अजमेर से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पीड़िताओं को बरामद किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाहों के बयान दर्ज

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग पीड़िताओं का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितेश शर्मा और सुशील शर्मा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक पीड़िता की मां अभियुक्त के घर काम पर आती थी. जबकि दूसरी पीड़िता उसके पड़ोस में रहती थी. 28 जून 2013 को दोनों अभियुक्त दोनों पीड़िताओं को बस में बैठाकर अजमेर ले गए.

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अभियुक्तों ने दोनों के साथ अजमेर और माउंट आबू ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के परिजनों की ज्योतिनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 जुलाई 2013 को अजमेर से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पीड़िताओं को बरामद किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाहों के बयान दर्ज

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग पीडिताओं का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितेश शर्मा और सुशील शर्मा को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Body:अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक पीडिता की मां अभियुक्त के घर काम पर आती थी। जबकि दूसरी पीडिता उसके पडोस में रहती थी। 28 जून 2013 को दोनों अभियुक्त दोनों पीडिताओं को बस में बैठाकर अजमेर ले गए। अभियुक्तों ने दोनों के साथ अजमेर और माउंट आबू ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। वहीं पीडित के परिजनों की ज्योतिनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 जून 2013 को अजमेर से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पीडिताओं को बरामद किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।Conclusion:
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