जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने नाबालिग पीड़िताओं का अपहरण कर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नितेश शर्मा और सुशील शर्मा को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि एक पीड़िता की मां अभियुक्त के घर काम पर आती थी. जबकि दूसरी पीड़िता उसके पड़ोस में रहती थी. 28 जून 2013 को दोनों अभियुक्त दोनों पीड़िताओं को बस में बैठाकर अजमेर ले गए.
अभियुक्तों ने दोनों के साथ अजमेर और माउंट आबू ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता के परिजनों की ज्योतिनगर थाने में दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 जुलाई 2013 को अजमेर से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पीड़िताओं को बरामद किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बीस गवाहों के बयान दर्ज