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शादी से पूर्व Agreement करने को विधिक मान्यता देने के लिए याचिका पेश - pre marriage agreement

राजस्थान हाईकोर्ट में शादी पूर्व एग्रीमेंट करने को लेकर विधिक मान्यता देने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है. साथ ही याचिका में कहा गया है कि कई देशों मेंं इस तरह के एग्रीमेंट का चलन है. ऐसे में इस व्यवस्था को यहां भी लागू किया जाए.

जयपुर की खबर, jaipur news
शादी से पूर्व एग्रीमेंट को लेकर विधिक मान्यता देने के लिए याचिका दायर
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Published : Feb 22, 2020, 8:47 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में शादी के बाद पति-पत्नी के बीच होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक याचिका दायर की गई है. दरअसल, शादी से पूर्व एग्रीमेंट करने को विधिक मान्यता देने के लिए हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता की ओर से पेश की गई इस जनहित याचिका में कहा गया है कि महिला संरक्षण कानून, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और भरण पोषण के मुकदमों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है. ऐसे में शादी से पूर्व दोनों पक्षों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें पति और पत्नी की संपत्तियों, उपहार और स्त्रीधन आदि का विवरण लिखा जाए.

पढ़ें- जयपुर: युवा उद्यमिता अवार्ड, 20 राज्यों के कुल 23 उद्यमियों को अवार्ड से नवाजा गया

इसके अलावा दोनों में तलाक होने या एक पक्ष की मौत होने पर दूसरे पक्ष के पैदा होने वाले उत्तरदायित्वों की भी एग्रीमेंट में जानकारी दी जाए. साथ ही याचिका में कहा गया है कि कई देशों मेंं इस तरह के एग्रीमेंट का चलन है. ऐसे में इस व्यवस्था को यहां भी लागू किया जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में शादी के बाद पति-पत्नी के बीच होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक याचिका दायर की गई है. दरअसल, शादी से पूर्व एग्रीमेंट करने को विधिक मान्यता देने के लिए हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता की ओर से पेश की गई इस जनहित याचिका में कहा गया है कि महिला संरक्षण कानून, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और भरण पोषण के मुकदमों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है. ऐसे में शादी से पूर्व दोनों पक्षों में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें पति और पत्नी की संपत्तियों, उपहार और स्त्रीधन आदि का विवरण लिखा जाए.

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इसके अलावा दोनों में तलाक होने या एक पक्ष की मौत होने पर दूसरे पक्ष के पैदा होने वाले उत्तरदायित्वों की भी एग्रीमेंट में जानकारी दी जाए. साथ ही याचिका में कहा गया है कि कई देशों मेंं इस तरह के एग्रीमेंट का चलन है. ऐसे में इस व्यवस्था को यहां भी लागू किया जाए.

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