जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2018 की प्रारंभिक परीक्षा में विभागीय कर्मचारियों के कोटे में अपात्रों को पास करने से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश सत्येन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अनियमिता की है. आयोग ने विभागीय कोटे में उन लोगों को पास कर दिया जो विभागीय कर्मचारी की श्रेणी में ही नहीं आते थे.
आयोग की ओर से अपात्रों का चयन करने के कारण याचिकाकर्ता चयन से वंचित रह गए. इसका विरोध करते हुए आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा गया कि आयोग ने नियमानुसार ही परिणाम जारी किया है.
याचिकाकर्ताओं ने काफी देरी के बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने पहले भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और फिर असफल रहने पर प्रक्रिया को ही चुनौती दे दी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है.