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अब नए वाहन पर पुराना नंबर रीटेन कराना हुआ सस्ता...सीएम गहलोत ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन - पुराना नंबर रीटेन करना हुआ सस्ता

राजस्थान में नए दुपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर (पंजीयन क्रमांक) को रीटेन करना अब सस्ता हो जाएगा. राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.

सीएम अशोक गहलोत, CM Ashok Gahlot
सीएम अशोक गहलोत
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Published : Mar 31, 2021, 5:26 PM IST

जयपुर. प्रदेश में नए दुपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर (पंजीयन क्रमांक) को रीटेन करना अब सस्ता हो जाएगा. राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.

प्रस्ताव के अनुसार अगर दुपहिया वाहनों में पुराने यान का पंजीयन क्रमांक नए यान पर रीटेन किया जाना है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 है, तो इसको रीटेन करने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रुपये देय होगा. दुपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रुपये को घटाकर 5,000 रुपये किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः उपचुनाव में नामांकन के बाद अब राजस्थान कांग्रेस की 'तिकड़ी' असम और केरल के दौरे पर, डोटासरा को खास बुलावा

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दुपहिया से भिन्न वाहनों के लिए पुराने यान के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 को नए यान पर रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रुपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रुपये प्रस्तावित की गई है. इसी प्रकार दुपहिया से भिन्न वाहनों पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रुपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रुपये की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को वाहन नम्बर रीटेन करने के अवसर देने के लिए रीटेनशन शुल्क कम करने का यह निर्णय लिया है.

जयपुर. प्रदेश में नए दुपहिया और अन्य वाहनों पर पुराने रजिस्ट्रेशन नम्बर (पंजीयन क्रमांक) को रीटेन करना अब सस्ता हो जाएगा. राज्य सरकार ने नए वाहन पर पुराने नम्बर रीटेन के लिए निर्धारित शुल्क घटाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के तहत विभागीय अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है.

प्रस्ताव के अनुसार अगर दुपहिया वाहनों में पुराने यान का पंजीयन क्रमांक नए यान पर रीटेन किया जाना है और वर्तमान पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 है, तो इसको रीटेन करने के लिए निर्धारित शुल्क 10,000 रुपये देय होगा. दुपहिया वाहन पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित शुल्क राशि 10,000 रुपये को घटाकर 5,000 रुपये किया जाएगा.

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संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, दुपहिया से भिन्न वाहनों के लिए पुराने यान के पंजीयन क्रमांक 0001, 0003, 0005, 0007, 0009 या 0786 को नए यान पर रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रुपये के स्थान पर शुल्क राशि 51,000 रुपये प्रस्तावित की गई है. इसी प्रकार दुपहिया से भिन्न वाहनों पर उपरोक्त विशेष पंजीयन क्रमांकों के अलावा शेष किसी भी पंजीयन क्रमांक को रीटेन करने के लिए वर्तमान में प्रचलित निर्धारित शुल्क 1,01,000 रुपये के स्थान पर शुल्क राशि 21,000 रुपये की जाएगी. मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को वाहन नम्बर रीटेन करने के अवसर देने के लिए रीटेनशन शुल्क कम करने का यह निर्णय लिया है.

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