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हथियार लाइसेंस धारियों से अब सरकार नहीं वसूलेगी लेट फीस

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Published : Jun 20, 2020, 7:33 PM IST

लॉकडाउन के चलते जो लोग अपने लाइसेंस वाले हथियारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके उनको अब लेट फीस नहीं देनी होगी. गृह विभाग के आदेश के अनुसार 19 मार्च से लेकर 15 जून की अवधि के बीच हथियार का लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने वाले लाइसेंस धारियों से विलंब शुल्क (लेट फीस) नहीं लेने के आदेश दिए हैं.

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लॉकडाउन में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने वालों को लेट फीस से छूट

जयपुर. लॉकडाउन में लाइसेंस रिन्यू कराने का काम पूरी तरह से ठप हो गया था. लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे और ऐसे में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके. ऐसे लोगों को सरकार ने एक राहत दी है. लाइसेंस नवीनीकरण में देरी हो जाने पर सरकार की तरफ से वसूला जाने वाला विलंब शुल्क अब हथियार लाइसेंस धारियों से नहीं वसूला जाएगा. इसको लेकर गृह विभाग से विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल ने एक आदेश जारी किया है.

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आदेश की कॉपी

किस को छूट मिलेगी और किस को नहीं?

आदेश के अनुसार 19 मार्च से लेकर 15 जून की अवधि के बीच में हथियार का लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने वाले लाइसेंस धारियों से विलंब शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए गए हैं. लेकिन 15 जून के बाद जिन हथियार लाइसेंस धारियों के लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं और उन्होंने निर्धारित समय अवधि के अंतराल में लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो ऐसे में उन्हें विलंब शुल्क देकर ही अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा.

विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल ने जारी किया आदेश

पढ़ें: प्रतापगढ़ में बढ़ी लूट और चोरी की वारदात, पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की दी सलाह

लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो लोग अपने लाइसेंस वाले हथियारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके थे उनके लिए ये फैसला राहत ले कर आया है. पहले लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने पर 3000 रुपए का विलंब शुल्क (लेट फीस) लाइसेंस धारियों से वसूला जाता था. लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे और ऐसे में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू होने का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था. जिसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने गृह विभाग को पत्र लिखकर लाइसेंस रिन्यू कराने में हुई देरी के चलते लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने की अपील की थी.

जयपुर. लॉकडाउन में लाइसेंस रिन्यू कराने का काम पूरी तरह से ठप हो गया था. लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे और ऐसे में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके. ऐसे लोगों को सरकार ने एक राहत दी है. लाइसेंस नवीनीकरण में देरी हो जाने पर सरकार की तरफ से वसूला जाने वाला विलंब शुल्क अब हथियार लाइसेंस धारियों से नहीं वसूला जाएगा. इसको लेकर गृह विभाग से विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल ने एक आदेश जारी किया है.

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किस को छूट मिलेगी और किस को नहीं?

आदेश के अनुसार 19 मार्च से लेकर 15 जून की अवधि के बीच में हथियार का लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने वाले लाइसेंस धारियों से विलंब शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए गए हैं. लेकिन 15 जून के बाद जिन हथियार लाइसेंस धारियों के लाइसेंस एक्सपायर हुए हैं और उन्होंने निर्धारित समय अवधि के अंतराल में लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया तो ऐसे में उन्हें विलंब शुल्क देकर ही अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा.

विशिष्ट शासन सचिव पीसी बेरवाल ने जारी किया आदेश

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लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो लोग अपने लाइसेंस वाले हथियारों का लाइसेंस रिन्यू नहीं करा सके थे उनके लिए ये फैसला राहत ले कर आया है. पहले लाइसेंस रिन्यू नहीं कराने पर 3000 रुपए का विलंब शुल्क (लेट फीस) लाइसेंस धारियों से वसूला जाता था. लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे और ऐसे में हथियारों के लाइसेंस रिन्यू होने का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था. जिसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने गृह विभाग को पत्र लिखकर लाइसेंस रिन्यू कराने में हुई देरी के चलते लगने वाले विलंब शुल्क को माफ करने की अपील की थी.

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