जयपुर. जन सुनवाई को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार जनसुनवाई को और सशक्त और मजबूत करने जा रही है. इसको लेकर जन अभियोग निराकरण विभाग ने नई गाइडलाइन भी जारी (New guideline for public hearing) कर दी है. इस गाइडलाइन के अनुसार शिविर प्रभारियों को जनसुनवाई से पहले आम जनता को मोबाइल एसएमएस और वॉइस कॉल सहित अन्य माध्यम से यह जानकारी देनी होगी कि उनके क्षेत्र में जनसुनवाई कब और कितने बजे होगी. इससे अधिक से अधिक आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई तक पहुंच सकेंगे. राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी जिलों मे त्रिस्तरीय जनसुनवाई के दौरान मिले शिकायतों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
निर्देशों के अनुसार जनसुनवाई कार्यक्रम सभी जिलों में वीसी के माध्यम से किया जाएगा. जिसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर वीसी के माध्यम से की जा सके. इसके साथ जनसुनवाई में जनप्रतिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. सभी संभागीय आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने संभाग में होने वाली जिला स्तरीय, उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही वे तीनों स्तर की जनसुनवाई कार्यक्रम में कम से कम एक-एक का आवश्यक रूप से निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे. इसी प्रकार सभी जिला कलक्टर्स, पुलिस अधीक्षक भी जिला स्तरीय जनसुनवाई के अतिरिक्त कम से कम एक ग्राम पंचायत स्तरीय एवं एक उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई शिविर में भाग लेंगे.
विभागीय निर्देशों में कहा गया है कि जनसुनवाई में अधिक से अधिक संख्या में आम जनता अपनी समस्या लेकर पहुंच सके इसके लिए उन्हें मोबाइल एसएमएस और वॉइस कॉल सहित अन्य माध्यमों से जन सुनवाई होने की सूचना पहले देनी होगी. इसके साथ ही जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आमजन के लिए आवश्यकतानुसार बैठक के लिए छायादार स्थान और पानी की भी समुचित व्यवस्था करनी होगी. पत्र के अनुसार सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों के परिवादियों को पूर्व में ही सूचित शिविर में समाधान सुनिश्चित करने के साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर निस्तारित किए गए ऐसे प्रकरण जिनमें परिवादी असंतुष्ट हैं, उनमें से भी कुछ प्रकरणों की पुनः समीक्षा कर सुनवाई करनी होगी. जनसुनवाई में पूर्व में दर्ज प्रकरणों की भी जनसुनवाई की जाएगी साथ ही जनसुनवाई में प्राप्त प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करवाया जाएगा. इसके लिए समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना होगा.