जयपुर. प्रदेश के 6 नवगठित नगर निगमों जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के 560 वार्डों के लिए 14 अक्टूबर को लोकसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी. इस बार कोरोना महामारी के चलते सभी प्रोटोकॉल की पालना करनी जरूरी होगी.
चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए नांमाकन के दौरान कोरोना संबंधी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी. उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा. बिना मास्क के रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी. नामांकन के दौरान आगंतुक रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में रखे सैनिटाइजर से सैनिटाइज होकर ही प्रवेश करना पड़ेगा. इस दौरान आवेदन आपस में दो गज की दूरी जरूर बनाए रखें.
यह भी पढ़ें: बेलगाम होते अपराध पर भाजपा मुखर, कहा- प्रदेश में अब पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है
मेहरा ने बताया कि आवेदक आयोग की वेबसाइट से भी नाम निर्देशन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. किस वार्ड के निर्देशन पत्र कहां लिए जाएंगे, इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी लोक सूचना में अंकित होगी. उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान आवेदक किसी भी प्रकार की बाइक रैली, वाहन रैली या जनसमूह को एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा. उन्होंने कहा कि नियमों के उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. मेहरा ने बताया कि सदस्य पद के लिए इन सभी नगर निगमों के लिए 14 अक्टूबर को लोक सूचना जारी की जाएगी. नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 19 अक्टूबर (दोपहर 3 बजे तक) होगी. अवकाश होने के कारण 18 अक्टूबर को नामांकन नहीं किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 अक्टूबर को करवाई जाएगी. उम्मीदवार अपना नाम 22 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं.
यह भी पढ़ें: दलितों पर ऐसे ही होता रहा अत्याचार तो विधायक नहीं रहना ही अच्छा: वेद प्रकाश सोलंकी
उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्हों का आवंटन 23 अक्टूबर को करवाया जाएगा. जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर का मतदान 29 अक्टूबर को व जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में मतदान 1 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक करवाया जाएगा. मतगणना 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से होगा. चुनाव आयुक्त ने बताया कि सभी निगमों के मिलाकर कुल 35 लाख 97 हजार 873 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. इनमें 18 लाख 76 हजार 195 पुरुष, 17 लाख 21 हजार 637 महिला और 41 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं. सर्वाधिक मतदाता जयपुर की जयपुर ग्रेटर निगम में हैं. जहां 12 लाख 28 हजार 754 मतदाता (6 लाख 45 हजार 160 पुरुष, 5 लाख 83 हजार 581 महिला और 13 अन्य) हैं. इसी तरह जयपुर हैरिटेज में 9 लाख 32 हजार 807 मतदाता हैं, जिनमें से 4 लाख 91 हजार 581 पुरुष, 4 लाख 41 हजार 211 महिला और 15 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं.
नाम निर्देशन पत्रों के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
मेहरा ने बताया कि नामांकन के दौरान नाम निर्देशन पत्रों के साथ कुछ दस्तावेज लगाने अनिवार्य होंगे. उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्रार्थी की उम्र संवीक्षा तिथि को 21 साल पूर्ण होनी जरूरी है. आवेदक प्ररूप-3 की सभी प्रविष्टियां जरूर भरें. कोई भी कॉलम रिक्त न हो. उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में दोष सिद्धी और विचाराधीन आपराधिक मुकदमों संबंधी सूचना, संतानों की सूचना और घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में जानकारी देना जरूरी होगा. इसके अलावा अभ्यर्थी संबंधित जाति का राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लगाएं. आयुक्त ने बताया कि नामांकन पत्र के साथ 50 रुपए के नॉन न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर उपाबन्ध-प्रथम शपथ पत्र देना होगा.
यह भी पढ़ें: कृषि कानून को लेकर बेनीवाल के बयान पर BJP विधायक के व्यंग्यात्मक कटाक्ष
उन्होंने बताया कि यह उपाबन्ध अभ्यर्थी की योग्यता या अयोग्यता निर्धारण के लिए नहीं है, किन्तु इसे प्रस्तुत नहीं करने या मीमो के बाद भी किसी रिक्त कॉलम की पूर्ति नहीं करने पर नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा. इसके अलावा सांख्यिकी सूचना का फॉर्म लिया जाना आवश्यक है, किन्तु इसे प्रस्तुत नहीं करने अथवा रिक्त रखे जाने की स्थिति में नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही नगर निगम के सदस्य के लिए 6 हजार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवार की स्थिति में 3 हजार रुपए अमानत राशि जमा करानी होगी. उन्होंने बताया कि यदि अभ्यर्थी पर संबंधित नगरीय निकाय के शोध्यों की राशि 2 साल से अधिक समय से बकाया हो और उस राशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हो, तो उसे उक्त राशि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने से पूर्व जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. शेष अभ्यर्थियों के लिए नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है.