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जयपुरः अवैध व्यवसायिक निर्माणों पर नगर निगम की कार्रवाई, 15 दुकानों को किया सील

राजधानी के परकोटा क्षेत्र में नगर निगम ने शुक्रवार को अवैध रूप से संचालित 15 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया. बता दें कि यहां न्यायालय के आदेशों के विपरीत अवैध निर्माण किया गया था. वहीं, सीज को खुर्द बुर्द करने की स्थिति में आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की चेतावनी भी दी गई.

अवैध व्यवसायिक निर्माण पर निगम की कार्रवाई, Corporation action on illegal commercial construction
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Published : Oct 19, 2019, 3:25 AM IST

जयपुर. राजधानी के परकोटा क्षेत्र में नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. जिले में अवैध रूप से संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई. हवामहल पूर्व जोन की ओर से की गई कार्रवाई में 15 दुकानों को सील किया गया. जिसके बाद व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर विरोध भी जताया.

अवैध व्यवसायिक निर्माणों पर नगर निगम की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार राजधानी के चारदीवारी क्षेत्र में हेरिटेज बिल्डिंग में व्यावसायिक निर्माण नहीं किए जा सकते. लेकिन शहर के रामगंज बाजार, मनीराम जी की कोठी के रास्ते में, आवासीय परिसर और हेरिटेज बिल्डिंग का कायाकल्प कर कांपलेक्स बना दिया गया. जिसमें व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी. इस संबंध में सुनीता अग्रवाल और अन्य को नोटिस जारी किए गए थे. लेकिन, उनके द्वारा पालना नहीं किए जाने की स्थिति में 15 दुकानों को शुक्रवार को सीज कर दिया गया.

पढे़ं- जयपुर: BSNL कर्मचारियों की भूख हड़ताल हुई स्थगित, मांगे पूरी करने का मिला आश्वासन

वहीं, इस संबंध में हवामहल पूर्व जोन उपायुक्त करतार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत यहां अवैध निर्माण किया गया था. इस इमारत को पहले भी सीज किया गया था. उन्होंने बताया कि सीज मुक्त करते समय पेश शपथ पत्र की पालना में बायलॉज के विरुद्ध अवैध निर्माण को आज तक भी नहीं हटाया गया. इस पर बार-बार नोटिस दिए जाने पर भी व्यवसायिक उपयोग चलता रहा.

करतार सिंह ने बताया कि ऐसे में भवन में संचालित 15 दुकानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा194 (7)(f) के तहत 180 दिन के लिए सीज किया गया. वहीं, सीज को खुर्द बुर्द करने की स्थिति में आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की चेतावनी भी दी गई.

जयपुर. राजधानी के परकोटा क्षेत्र में नगर निगम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. जिले में अवैध रूप से संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई. हवामहल पूर्व जोन की ओर से की गई कार्रवाई में 15 दुकानों को सील किया गया. जिसके बाद व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर विरोध भी जताया.

अवैध व्यवसायिक निर्माणों पर नगर निगम की कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार राजधानी के चारदीवारी क्षेत्र में हेरिटेज बिल्डिंग में व्यावसायिक निर्माण नहीं किए जा सकते. लेकिन शहर के रामगंज बाजार, मनीराम जी की कोठी के रास्ते में, आवासीय परिसर और हेरिटेज बिल्डिंग का कायाकल्प कर कांपलेक्स बना दिया गया. जिसमें व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी. इस संबंध में सुनीता अग्रवाल और अन्य को नोटिस जारी किए गए थे. लेकिन, उनके द्वारा पालना नहीं किए जाने की स्थिति में 15 दुकानों को शुक्रवार को सीज कर दिया गया.

पढे़ं- जयपुर: BSNL कर्मचारियों की भूख हड़ताल हुई स्थगित, मांगे पूरी करने का मिला आश्वासन

वहीं, इस संबंध में हवामहल पूर्व जोन उपायुक्त करतार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत यहां अवैध निर्माण किया गया था. इस इमारत को पहले भी सीज किया गया था. उन्होंने बताया कि सीज मुक्त करते समय पेश शपथ पत्र की पालना में बायलॉज के विरुद्ध अवैध निर्माण को आज तक भी नहीं हटाया गया. इस पर बार-बार नोटिस दिए जाने पर भी व्यवसायिक उपयोग चलता रहा.

करतार सिंह ने बताया कि ऐसे में भवन में संचालित 15 दुकानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा194 (7)(f) के तहत 180 दिन के लिए सीज किया गया. वहीं, सीज को खुर्द बुर्द करने की स्थिति में आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की चेतावनी भी दी गई.

Intro:जयपुर - जयपुर के परकोटा क्षेत्र में नगर निगम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां अवैध रूप से संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। हवामहल पूर्व जोन की ओर से की गई कार्रवाई में 15 दुकानों को सील किया गया। जिसके बाद व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर विरोध भी जताया।


Body:हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार राजधानी के चारदीवारी क्षेत्र में हेरिटेज बिल्डिंग में व्यावसायिक निर्माण नहीं किए जा सकते। लेकिन शहर के रामगंज बाजार में मनीराम जी की कोठी के रास्ते में आवासीय परिसर और हेरिटेज बिल्डिंग का कायाकल्प कर कांपलेक्स बना दिया गया। जिसमें व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी। इस संबंध में सुनीता अग्रवाल और अन्य को नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन उनके द्वारा पालना नहीं किए जाने की स्थिति में 15 दुकानों को आज सुबह सीज कर दिया गया। इस संबंध में हवामहल पूर्व जोन उपायुक्त करतार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेशों के विपरीत यहां अवैध निर्माण किया गया था। इस इमारत को पहले भी सीज किया गया था। सीज मुक्त करते समय पेश शपथ पत्र की पालना में बायलॉज के विरुद्ध अवैध निर्माण को आज तक भी नहीं हटाया गया। इस पर बार-बार नोटिस दिए जाने पर भी व्यवसायिक उपयोग चलता रहा। ऐसे में भवन में संचालित 15 दुकानों को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7)(f) के तहत 180 दिन के लिए सीज किया गया।
बाईट - करतार सिंह, उपायुक्त, हवामहल पूर्व


Conclusion:सीज को खुर्द बुर्द करने की स्थिति में आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की चेतावनी भी दी गई। सुबह की गई इस कार्रवाई के बाद शाम को व्यापारियों ने विरोध स्वरूप बाजार भी बंद रखा।
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