जयपुर. पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-6 ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अमरनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पन्द्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महावीरसिंह किशनावत ने अदालत को बताया कि 11वीं कक्षा में पढने वाली पीड़िता 15 जुलाई 2017 को स्कूल गई थी. वहां से उसका पूर्व परिचित अभियुक्त जबरन कनक घाटी ले गया. यहां से अभियुक्त उसे जबरन दिल्ली, नोएडा और मुम्बई ले गया. अभियुक्त ने इस दौरान पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को पालधर, महाराष्ट्र से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.
12 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को 7 साल की सजा
वहीं पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 12 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अभियुक्त अरविन्द कुमार को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने चौमूं निवासी अभियुक्त पर बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 27 सितंबर 2017 को पीड़ित की मां ने चौमूं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि पड़ोस में रहने वाले अभियुक्त ने पीड़ित को पेटीज खिलाने के बहाने अपने घर बुलाया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. पुलिस जांच में आया कि अभियुक्त पहले भी कई बार पीड़ित के साथ ऐसा कर चुका है. इस पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.