जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त साहिल अली को 20 साल की सजा सुनाई (Kidnap and rape convict sentenced to 20 years in Jail) है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 23 अप्रैल, 2019 को पीड़िता के पिता ने मुरलीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी 15 साल की बेटी सुबह घर के बाहर खड़ी थी. इतने में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ आया और उसका अपहरण कर ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया. वहीं पीड़िता ने अदालत को बताया कि वह दही लेने के लिए घर से निकल रही थी. इतने में अभियुक्त उसे जबरन भवानी निकेतन स्कूल ले गया. यहां उसने उसके साथ कार में दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की.
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