जयपुर. जय सिंहपुरा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट में जेडीए की ओर से कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में जय सिंहपुरा की सरकारी भूमि से करीब सात सौ कब्जों को हटाया गया है. इसके अलावा अलग-अलग जगह पर जेडीए के पट्टेशुदा जमीन पर भी निर्माण है. इन्हें एक जगह किया जाएगा.
जेडीए की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 5 मई को तय की है. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश लल्लूराम और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए है.
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याचिका में कहा गया कि जयसिंहपुरा में कई बीघा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. मामले में कलक्टर भी पेश होकर 703 अतिक्रमण बताकर इसके हटाने की जिम्मेदारी जेडीए की बता चुके हैं. वहीं इसके बावजूद मौके से सभी अतिक्रमण नहीं हटे हैं.