जयपुर. रियायती दर पर भूमि आवंटन के प्रकरणों में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने बीते वर्ष 1 जून को सभी नगरीय निकायों से रियायती दर पर संस्थाओं के आवंटन के प्रकरणों की जानकारी मांगी थी. प्रदेश के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद और पालिकाओं ने 1897 प्रकरणों की सूची राज्य सरकार को भेजी थी.
जिसके आधार पर मंत्री धारीवाल ने इन जमीनों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए थे और आवंटन की शर्तों का मौके पर पालन नहीं होने की स्थिति में आवंटन को निरस्त करने के निर्देश जारी किए. मंत्री के निर्देश पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने करीब 139 आवंटित जमीनों की जांच की. जिनमें सामने आया कि तकरीबन 25 जमीनों पर कहीं खाली भूखंड हैं, तो कहीं नियमों के विरुद्ध निर्माण किया गया है.
आलम ये है कि 1999 में विश्व धर्म संग्रहालय की स्थापना के लिए 1 रुपये के टोकन मनी पर दी गई. 36 हजार 500 वर्ग मीटर भूमि पर फिलहाल स्कूल संचालित किया जा रहा है. 1981 में कुकिंग गैस गोदाम के लिए दी गई 1373 वर्ग मीटर जमीन पर रेस्टोरेंट्स और व्यवसायिक कांपलेक्स संचालित किया जा रहा है. बता दें कि जेडीए अधिकारियों द्वारा ऐसी जमीनों के भौतिक निरीक्षण के बाद इन संस्थानों द्वारा आवंटन नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की बात की जा रही है और फिलहाल अन्य आवंटनों की भी जांच जारी है.