जयपुर. 4 मई से लॉकडाउन 3.0 शुरू होने जा रहा है. जो कि 17 मई तक चलेगा और इस दौरान अनेक तरह की छूट भी सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है. लॉकडाउन 3.0 के तहत अब बाजार में मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी, कपड़े की दुकान, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर सहित विभिन्न सेवाएं 33% स्टाफ के साथ संचालित की जा सकेंगी.
जिसे देखते हुए जयपुर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. लॉकडाउन 3.0 को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई गाइड लाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय पाल लांबा ने बताया कि लॉक डाउन 3.0 को लेकर सरकार ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं, उसकी पुलिस की ओर से पालना करवाई जाएगी.
इसके साथ ही लांबा ने बताया की राजधानी के 31 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है और वह तमाम क्षेत्र जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है वह कंटेनमेंट एरिया कहलाएंगे. जहां पर पूर्व की भांति ही तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी और किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी. वहीं इसके साथ ही क्योंकि जयपुर रेड जोन में है, इसके चलते जो सख्ती पहले थी. वह सख्ती पुलिस की ओर से बरती जाएगी.
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वहीं सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है. उसके अनुसार लोगों को थोड़ी रियायत दी जाएगी. दुकानदारों को अपनी दुकान खोलने के लिए पास लेना अनिवार्य होगा. जिसे वह ऑनलाइन अप्लाई कर प्राप्त कर सकते हैं.