जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-5 ने बीच रास्ते नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 21 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया, कि 4 जून 2017 को पीड़िता, उसकी बहन और उसके पिता बाजार से कूलर सहित दूसरा सामान खरीद कर लौट रहे थे. रास्ते में नाबालिग लड़की सिर पर कूलर रखकर सबसे पीछे चल रही थी. इतने में मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ छेड़खानी की. वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर उसके पिता ने अभियुक्त को रोका.
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इस पर अभियुक्त ने अपने आप को इलाके का गुंडा बताते हुए पीड़िता के पिता से मारपीट की. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.