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पॅाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा

जयपुर पॅाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग के साथ छेड़खानी और उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप था.

Jaipur Pocso court, पॅाक्सो कोर्ट, molesting minor, नाबालिग से छेड़छाड़
आरोपी को तीन साल की सजा
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Published : Dec 26, 2019, 9:05 AM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-5 ने बीच रास्ते नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 21 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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आरोपी को तीन साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया, कि 4 जून 2017 को पीड़िता, उसकी बहन और उसके पिता बाजार से कूलर सहित दूसरा सामान खरीद कर लौट रहे थे. रास्ते में नाबालिग लड़की सिर पर कूलर रखकर सबसे पीछे चल रही थी. इतने में मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ छेड़खानी की. वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर उसके पिता ने अभियुक्त को रोका.

यह भी पढ़ें. जयपुर : मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 युवक गिरफ्तार

इस पर अभियुक्त ने अपने आप को इलाके का गुंडा बताते हुए पीड़िता के पिता से मारपीट की. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या-5 ने बीच रास्ते नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 21 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Jaipur Pocso court, पॅाक्सो कोर्ट, molesting minor, नाबालिग से छेड़छाड़
आरोपी को तीन साल की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया, कि 4 जून 2017 को पीड़िता, उसकी बहन और उसके पिता बाजार से कूलर सहित दूसरा सामान खरीद कर लौट रहे थे. रास्ते में नाबालिग लड़की सिर पर कूलर रखकर सबसे पीछे चल रही थी. इतने में मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ छेड़खानी की. वहीं पीड़िता के चिल्लाने पर उसके पिता ने अभियुक्त को रोका.

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इस पर अभियुक्त ने अपने आप को इलाके का गुंडा बताते हुए पीड़िता के पिता से मारपीट की. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है.

Intro:जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने बीच रास्ते नाबालिग से छेडछाड कर उसकी लज्जा भंग करने वाले अभियुक्त आसिफ खान को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने भट्टा बस्सी निवासी इस अभियुक्त पर 21 हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 4 जून 2017 को पीडिता उसकी बहन और उसके पिता बाजार से कूलर सहित अन्य सामान खरीद कर लौट रहे थे। रास्ते मे पीडिता सिर पर कूलर रखकर सबसे पीछे चल रही थी। इतने में मौका देखकर अभियुक्त ने उसके साथ छेडछाड की और उसकी लज्जा भंग कर दी। पीडिता के चिल्लाने पर उसके पिता ने अभियुक्त को रोका। इस पर अभियुक्त ने अपने आप को इलाके का गुंडा बताते हुए पीडिता के पिता से मारपीट की। वहीं पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। 


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