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दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 5 हजार जुर्माना

महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने कानोता निवासी अभियुक्त पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

10-year sentence for rape accused, jaipur news
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Published : Jul 29, 2019, 9:44 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने दोस्ती की आड़ में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवराज सिंह शक्तावत को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने कानोता निवासी इस अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि निजी स्कूल में अध्यापिका पीड़िता साल 2012 में अभियुक्त से मिली थी. इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई. अभियुक्त 23 अगस्त 2015 को पीड़िता को टोंक रोड स्थित एक होटल में ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

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वहीं सितंबर 2015 में भी अभियुक्त ने एक बार फिर पीड़िता से जबरन संबंध बनाए. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 17 मार्च 2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने दोस्ती की आड़ में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवराज सिंह शक्तावत को दस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने कानोता निवासी इस अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि निजी स्कूल में अध्यापिका पीड़िता साल 2012 में अभियुक्त से मिली थी. इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई. अभियुक्त 23 अगस्त 2015 को पीड़िता को टोंक रोड स्थित एक होटल में ले गया. यहां अभियुक्त ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

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वहीं सितंबर 2015 में भी अभियुक्त ने एक बार फिर पीड़िता से जबरन संबंध बनाए. जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई. वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 17 मार्च 2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत ने दोस्ती की आड में महिला से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवराजसिंह शक्तावत को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने कानोता निवासी इस अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। Body:अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि निजी स्कूल में अध्यापिका पीडि़ता वर्ष 2012 में अभियुक्त से मिली थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। अभियुक्त 23 अगस्त 2015 को पीडिता को टोंक रोड स्थित एक होटल में ले गया। यहां अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं सितंबर 2015 में भी अभियुक्त ने एक बार फिर पीडिता से जबरन संबंध बनाए। जिसके चलते वह गर्भवती भी हो गई। वहीं पीडिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने 17 मार्च 2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
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