जयपुर. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में कृषि विषय के स्कूल व्याख्याता पद के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आया, लेकिन आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसे यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि उसने बीएससी भगवंत विवि से की है और उस समय इस विवि को मान्यता नहीं थी.
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याचिका में कहा गया कि इस डिग्री के आधार पर ही उसने उच्च शिक्षा की दूसरी डिग्री ली है. वहीं, यह विवि विधानसभा में पारित अधिनियम से बना है और उसे यूजीसी की मान्यता भी है. ऐसे में उसकी डिग्री को मान्यता नहीं देना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.