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उच्च शिक्षा के लिए डिग्री मान्य तो व्याख्याता भर्ती में अमान्य कैसे : हाईकोर्ट - director of secondary education

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव सहित भगवंत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अभ्यर्थी ने बीएससी की डिग्री के आधार पर उच्च शिक्षा हासिल की है तो स्कूल व्याख्याता भर्ती में इसे मान्य क्यों नहीं माना जा रहा. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने को कहा है. न्यायाधीश अरुण भंसाली ने यह आदेश राजवीर कौर की याचिका पर दिए.

rajasthan high court
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Sep 16, 2021, 10:11 PM IST

जयपुर. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में कृषि विषय के स्कूल व्याख्याता पद के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आया, लेकिन आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसे यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि उसने बीएससी भगवंत विवि से की है और उस समय इस विवि को मान्यता नहीं थी.

पढ़ें : राजस्थान इंटेलिजेंस ने पकड़ा पाक जासूस, पाकिस्तान भेज रहा था खुफिया जानकारी

याचिका में कहा गया कि इस डिग्री के आधार पर ही उसने उच्च शिक्षा की दूसरी डिग्री ली है. वहीं, यह विवि विधानसभा में पारित अधिनियम से बना है और उसे यूजीसी की मान्यता भी है. ऐसे में उसकी डिग्री को मान्यता नहीं देना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने वर्ष 2018 में कृषि विषय के स्कूल व्याख्याता पद के लिए भर्ती निकाली. जिसमें याचिकाकर्ता मेरिट में आया, लेकिन आयोग ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसे यह कहते हुए अपात्र कर दिया कि उसने बीएससी भगवंत विवि से की है और उस समय इस विवि को मान्यता नहीं थी.

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याचिका में कहा गया कि इस डिग्री के आधार पर ही उसने उच्च शिक्षा की दूसरी डिग्री ली है. वहीं, यह विवि विधानसभा में पारित अधिनियम से बना है और उसे यूजीसी की मान्यता भी है. ऐसे में उसकी डिग्री को मान्यता नहीं देना अवैध है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के लिए एक पद रिक्त रखते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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