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कांस्टेबल भर्ती-2020: 4 दिन में ही कैसे घट गई अभ्यर्थी की ऊंचाई: राजस्थान हाईकोर्ट - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 की दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी की ऊंचाई अलग-अलग नापने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी का एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुन: मेडिकल कराने को कहा है.

Constable recruitment 2020,  Jaipur News
राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 29, 2021, 10:57 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 की दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी की ऊंचाई अलग-अलग नापने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी का एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुन: मेडिकल कराने को कहा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश दिलीप सिंह की याचिका पर दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट

पढ़ें- विधवा महिला को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म, शादी के लिए बना रहा था दबाव

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जिलेवार आयोजित भर्ती में कोटा और टोंक जिले से आवेदन किया था. दोनों जिलों में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसकी दक्षता परीक्षा आयोजित की गई. याचिका में कहा गया कि गत 9 अप्रैल को कोटा आरएसी दूसरी बटालियन के लिए हुई दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता की ऊंचाई 168.4 सेमी बताई गई. जबकि 13 अप्रैल को टोंक आरएसी की 9वीं बटालियन के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता की ऊंचाई घटाकर 167.1 कर चयन से वंचित कर दिया.

याचिका में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई घटकर कम होना संभव नहीं है. इसके बावजूद महज चार दिन में ही उसकी ऊंचाई को कम दर्शाकर चयन से वंचित करना गलत है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 की दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी की ऊंचाई अलग-अलग नापने पर प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी और आईजी भर्ती सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थी का एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पुन: मेडिकल कराने को कहा है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार ने यह आदेश दिलीप सिंह की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने जिलेवार आयोजित भर्ती में कोटा और टोंक जिले से आवेदन किया था. दोनों जिलों में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उसकी दक्षता परीक्षा आयोजित की गई. याचिका में कहा गया कि गत 9 अप्रैल को कोटा आरएसी दूसरी बटालियन के लिए हुई दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता की ऊंचाई 168.4 सेमी बताई गई. जबकि 13 अप्रैल को टोंक आरएसी की 9वीं बटालियन के लिए आयोजित दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ता की ऊंचाई घटाकर 167.1 कर चयन से वंचित कर दिया.

याचिका में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई घटकर कम होना संभव नहीं है. इसके बावजूद महज चार दिन में ही उसकी ऊंचाई को कम दर्शाकर चयन से वंचित करना गलत है.

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