जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती-2021 के (Patwari Recruitment Exam 2021) विवादित प्रश्नों से जुडे़ मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट 25 मई को पेश करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश ओमप्रकाश व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत जांच थे. जबकि मान्यता प्राप्त पुस्तकों के जवाबों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए जवाब सही थे.
बोर्ड ने अदालत में कोई भी रिपोर्ट पेश कर ये नहीं बताया कि उन्होंने किस आधार पर अपने उत्तर सही माने हैं. जबकि बोर्ड ने इन विवादित प्रश्नों के उत्तरों के लिए पूर्व में विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले में गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब की है. अगली सुनवाई 25 मई को होगी.
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