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सामान्य वर्ग का बताकर किया चयन से वंचित, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - एएनएम भर्ती 2018

एएनएम भर्ती 2018 में आरक्षित वर्ग की महिला को सामान्य वर्ग में दर्शाकर उसे चयन से वंचित करने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर दिए.

ANM Recruitment 2018, जयपुर न्यूज
सामान्य वर्ग का बताकर किया चयन से वंचित, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Jan 17, 2020, 9:14 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में आरक्षित वर्ग की महिला को सामान्य वर्ग में दर्शाकर उसे चयन से वंचित करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर दिए.

पढ़ें- 'आमेर कोर्ट लाओ जयपुर बचाओ' के नारे के साथ वकीलों का हड़ताल, सभी काम रहे ठप

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जून 2018 को एएनएम के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने एसटी महिला वर्ग से आवेदन किया था. विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का दर्शाते हुए चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों की सूची में डाल दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में आरक्षित वर्ग की महिला को सामान्य वर्ग में दर्शाकर उसे चयन से वंचित करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जून 2018 को एएनएम के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने एसटी महिला वर्ग से आवेदन किया था. विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का दर्शाते हुए चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों की सूची में डाल दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में आरक्षित वर्ग की महिला को सामान्य वर्ग में दर्शाकर उसे चयन से वंचित करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश सुनीता मीणा की याचिका पर दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 18 जून 2018 को एएनएम के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने एसटी महिला वर्ग से आवेदन किया था। विभाग की ओर से दस्तावेज सत्यापन के बाद याचिकाकर्ता से कम अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि याचिकाकर्ता को सामान्य वर्ग का दर्शाते हुए चयन से बाहर हुए अभ्यर्थियों की सूची में डाल दिया। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।Conclusion:
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