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कांस्टेबल भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2018 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के तहत नियुक्ति नहीं देने पर गृह सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है.

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हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Jul 24, 2021, 8:04 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवम व अन्य की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने जनवरी, 2020 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से कांस्टेबल पद पर नियुक्ति देने के लिए 85 पदों पर भर्ती निकाली. इसमें कुश्ती, बॉक्सिंग और वॉलीबॉल सहित अन्य खिलाड़ियों के कोटे में नियुक्ति दी गई, लेकिन हॉकी के चार पद आरक्षित होने के बावजूद इस कोटे में नियुक्तियां नहीं दी गई.

पढ़ें-पुरानी भर्ती में नई पेंशन का प्रावधान करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबकि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है. ऐसे में पद खाली होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2020 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के पदों पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में गृह सचिव और डीजीपी सहित अन्य से जवाब मांगा है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश शिवम व अन्य की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि विभाग ने जनवरी, 2020 में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से कांस्टेबल पद पर नियुक्ति देने के लिए 85 पदों पर भर्ती निकाली. इसमें कुश्ती, बॉक्सिंग और वॉलीबॉल सहित अन्य खिलाड़ियों के कोटे में नियुक्ति दी गई, लेकिन हॉकी के चार पद आरक्षित होने के बावजूद इस कोटे में नियुक्तियां नहीं दी गई.

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जबकि याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए पूरी तरह से पात्र है. ऐसे में पद खाली होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति से वंचित रखना गलत है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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