जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह अपने 30 अक्टूबर 2019 के आदेश की पालना में 81 होमगार्ड स्वयंसेवकों की अलग से स्क्रीनिंग कराए. इसके साथ ही अदालत ने मामले में होमगार्ड डीजी और एसीएस गृह सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश झलकन सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए.
याचिका में कहा गया कि वर्ष 2009 में कुछ होमगार्ड जवानों को बिना कारण हटा दिया गया था. इसके बाद वर्ष 2017 में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर कुछ जवानों को वापस लिया गया. वहीं राज्य सरकार ने अक्टूबर 2019 में इन जवानों की अलग से स्क्रीनिंग करने का निर्णय लिया.
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की स्क्रीनिंग करने के बजाय राज्य सरकार ने गत 4 मार्च को 2500 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती निकाल दी. जबकि इससे पहले याचिकाकर्ताओं की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए थी. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की स्क्रीनिंग के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.