जयपुर. प्रदेश में (कोविड 19) कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन की स्थिति में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर कमजोर तबके, निराश्रित जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क सूखा (ड्राई) राशन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से शुरू किए जाने के लिए दिशा/निर्देश जारी किए हैंं. इस ड्राई राशन सामग्री में 10 दिन का आटा, दाल, चावल शामिल होगा. खास बात यह है कि जरूरतमंद से इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.
शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि आपदा के समय जरूरतमंद कमजोर और निराश्रित व्यक्तियों को उनकी तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा.
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ड्राई राशन सामग्री का वितरण तहसील कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय या संबंधित जिला कलेक्टर जहां उपयुक्त जगह समझे, वहां करवाया जाएगा. जिले के पुलिस थाने राशन वितरण केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे.
कैरी बैग, बोतल, बर्तन साथ ला सकेंगे लाभार्थी
सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि लाभार्थी ड्राई राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए अपना कैरी बैग, बोतल बर्तन साथ ला सकेंगे. उन्होंने बताया कि ड्राई राशन सामग्री का वितरण का इंद्राज अधिकारी द्वारा रजिस्टर में किया जाएगा. इसमें लाभार्थी का नाम पता और मोबाइल नंबर अंकित किया जाएगा.
वायरस नियंत्रण के नियमों की हो पालना
खाद्य सचिव ने बताया कि ड्राई राशन के वितरण के समय कोविड 19 (कोरोना वायरस) के प्रकोप के दौरान रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों और उपायों का पालन करना होगा. राशन सामग्री के वितरण के समय भीड़ और अव्यवस्था किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए.
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उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखकर ही राशन सामग्री का वितरण किया जाए. उन्होंने बताया कि राशन सामग्री के वितरण की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व अर्जित करने वाले और आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं भी ले सकेंगे.