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लॉकडाउन 4.0 के लिए गहलोत सरकार आज जारी करेगी दिशा-निर्देश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिल सकती है छूट - ईटीवी भारत हिन्दी न्यूज

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया है. केंद्र ने इस बार लॉकडाउन को लेकर राज्यों को गाइडलाइन जारी करने की शक्तियां दी है. प्रदेश की गहलोत सरकार सोमवार शाम तक लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी करेगी. बता दें, कि प्रदेश सरकार स्कूल कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, ट्रांसपोर्ट और सैलून को छोड़कर तकरीबन सभी जगह शर्तों के साथ छूट का दायरा बढ़ा चुकी है.

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लॉकडाउन 4.0 के लिए गहलोत सरकार आज जारी करेगी दिशा-निर्देश
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Published : May 18, 2020, 12:14 PM IST

जयपुर. कोरोना संकट के चलते 18 से 31 मई तक केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन 4.0 के लिए राज्य की गहलोत सरकार सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी करेगी. केंद्र सरकार की चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही गृह विभाग ने साफ कर दिया था कि 18 मई देर शाम तक नई गाइडलाइन जारी होगी, जब तक पुरानी यानी लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन लागू रहेगी. ये दिशा निर्देश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को ध्यान में रखकर किए जाएंगे.

सूत्रों की माने तो रेड और ऑरेंज जोन के साथ कंटेनमेंट और बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारियों की ओर से किया जाएगा और कंटेनमेंट जोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी. वहीं, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.

पढ़ेंः'देसी फ्रिज' पर लगा कोरोना का ग्रहण, मिट्टी के बर्तनों का कारोबार ठप

हालांकि केंद्र की एडवायजरी के मुताबिक सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजार खोलने का फैसला राज्य सरकार अपने हिसाब से लेंगी. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

राज्य में इन पर रहेगा प्रतिबंध...

केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की गई नई एडवायजरी में कई गतिविधियों पर अभी भी 31 मई तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. प्रदेश में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इनमें सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी. जयपुर मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण, और कोटा के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.

इसके अलावा बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी. सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसी प्रकार शादी-ब्याह, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्‍य सभाएं और अन्य बड़े समागम और जनता की धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों तक जाने पर पाबंदी सख्ती के साथ रहेगी.

जयपुर. कोरोना संकट के चलते 18 से 31 मई तक केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए लॉकडाउन 4.0 के लिए राज्य की गहलोत सरकार सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी करेगी. केंद्र सरकार की चौथे चरण के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही गृह विभाग ने साफ कर दिया था कि 18 मई देर शाम तक नई गाइडलाइन जारी होगी, जब तक पुरानी यानी लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन लागू रहेगी. ये दिशा निर्देश रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को ध्यान में रखकर किए जाएंगे.

सूत्रों की माने तो रेड और ऑरेंज जोन के साथ कंटेनमेंट और बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारियों की ओर से किया जाएगा और कंटेनमेंट जोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी. वहीं, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.

पढ़ेंः'देसी फ्रिज' पर लगा कोरोना का ग्रहण, मिट्टी के बर्तनों का कारोबार ठप

हालांकि केंद्र की एडवायजरी के मुताबिक सोमवार से सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाजार खोलने का फैसला राज्य सरकार अपने हिसाब से लेंगी. केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में खेल परिसरों और स्टेडियमों में खेल गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

राज्य में इन पर रहेगा प्रतिबंध...

केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की गई नई एडवायजरी में कई गतिविधियों पर अभी भी 31 मई तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. प्रदेश में ये गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इनमें सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं बंद रहेंगी. जयपुर मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण, और कोटा के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.

इसके अलावा बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी. सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसी प्रकार शादी-ब्याह, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्‍य सभाएं और अन्य बड़े समागम और जनता की धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों तक जाने पर पाबंदी सख्ती के साथ रहेगी.

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