जयपुर. राजस्थान गृह विभाग (Home Department) की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कोई भी दुकानदार किसी भी तरह के पटाखे नहीं बेच सकेगा. साथ ही कोई भी व्यक्ति न तो पटाखे खरीदेगा और न ही पटाखे चलाएगा. अधिसूचना में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. अगर कोई भी दुकानदार पटाखे बेचता हुआ पाया गया तो उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा. साथ ही अगर कोई व्यक्ति पटाखा चलाता है तो उस पर भी 2,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर सोमवार की गई समीक्षा बैठक में दीपावली पर आतिशबाजी पर रोक लगाने की घोषणा के बाद, अब गृह विभाग ने प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी है. सरकार की इस आदेश के पीछे दलील थी कि राज्य में कोविड- 19 रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. कोविड- 19 प्रमाणित व्यक्तियों को सांस लेने में परेशानी होती है. इसलिए आवश्यक है कि वायुमंडल प्रदूषित न हो.
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राज्य सरकार के सलाहकार समूह और SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह अवगत कराया गया है कि पटाखों के चलन से होने वाली वायु प्रदूषण से अस्थमा रोगियों को विशेषकर फेफड़ों में खराबी होने की संभावना होती है. साथ ही प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है. पटाखों के धुएं से बीमार व्यक्ति खासकर अस्थमा रोगियों के विपरीत असर पड़ता है.
ऐसे में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विभिन्न दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी के इस्तेमाल नहीं करने की अनुशंसा की थी. सरकार ने इसके बाद 31 दिसंबर तक आतिशबाजी पर रोक लगाई थी. इसके बाद मंगलवार को गृह विभाग ने इस आदेश की अधिसूचना जारी कर इसमें जुर्माने का प्रावधान किया है.