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गहलोत सरकार ने किसानों को दी राहत, अब 31 अगस्त तक जमा कर सकेंगे फसली ऋण

गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने प्रदेश के किसानों को राहत दी है. सरकार ने रबी सीजन की फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ा दिया है.

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फसली ऋण चुकाने की अवधि बढ़ी
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Published : Jun 8, 2021, 8:56 PM IST

जयपुर. कोरोना महामारी के इस संकट काल में प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत दी है. किसानों को रबी सीजन 2020-21 में वितरित फसली ऋण को चुकाने में हो रही परेशानी के कारण ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया है. इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी. आंजना ने बताया, सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों को फसल सीजन रबी 2020-21 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे. गहलोत के इस निर्णय से 1 सितम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा.

यह भी पढ़ें: विधायक फंड से फ्रीज की गई राशि होगी बहाल, सरकार के उच्च स्तर पर चल रहा है मंथन

सहकारिता मंत्री ने बताया, गहलोत ने खरीफ, 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के पूर्व में निर्देश भी दिए थे. इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ, 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दी गई थी. गहलोत के इस संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में भी ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम एक साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया है.

यह भी पढ़ें: जनप्रतिधि व ब्यूरोक्रेट्स के विवाद में अफसर ही चढ़े तबादले की भेंट, गहलोत राज में इन IAS-IPS को ट्रांसफर के 'तोहफे'

उन्होंने बताया, राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाते हैं. खरीफ सीजन में लिए गए फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक तथा रबी सीजन में लिए गए ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है. किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय से लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण की सुविधा मिलती रहेगी.

कर्मचारी संगठनों ने की कोरोना मृतक कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग

उधर, राजस्थान सहकारी साख समिति हो से जुड़े कर्मचारी नेता सूरजभान आमेरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मौत का शिकार हुए सहकारी पैक्सकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है. साथ ही सहकारिता कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए कोरोना से मौत हो जाने पर परिवार को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की है.

जयपुर. कोरोना महामारी के इस संकट काल में प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत दी है. किसानों को रबी सीजन 2020-21 में वितरित फसली ऋण को चुकाने में हो रही परेशानी के कारण ऋण अदायगी की तिथि को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया है. इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं.

यह जानकारी सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने दी. आंजना ने बताया, सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी के कारण किसानों को फसल सीजन रबी 2020-21 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश दिए थे. गहलोत के इस निर्णय से 1 सितम्बर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक फसली ऋण लेने वाले लाखों किसानों को लाभ मिलेगा.

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सहकारिता मंत्री ने बताया, गहलोत ने खरीफ, 2020 के अल्पकालीन फसली ऋणों की वसूली तिथि को 31 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के पूर्व में निर्देश भी दिए थे. इस संबंध में भी किसानों के हित में खरीफ, 2020 के फसली ऋण चुकाने की तिथि को 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 अथवा खरीफ फसली ऋण लेने की तिथि से एक वर्ष, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दी गई थी. गहलोत के इस संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में भी ऋण चुकाने की तिथि में अधिकतम एक साल की बाध्यता को समाप्त कर दिया है.

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उन्होंने बताया, राज्य में केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सदस्य काश्तकारों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाते हैं. खरीफ सीजन में लिए गए फसली ऋणों का चुकारा 31 मार्च तक तथा रबी सीजन में लिए गए ऋणों का चुकारा 30 जून तक करना होता है. किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय से लाखों किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण की सुविधा मिलती रहेगी.

कर्मचारी संगठनों ने की कोरोना मृतक कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग

उधर, राजस्थान सहकारी साख समिति हो से जुड़े कर्मचारी नेता सूरजभान आमेरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मौत का शिकार हुए सहकारी पैक्सकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है. साथ ही सहकारिता कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए कोरोना से मौत हो जाने पर परिवार को 50 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की है.

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