जयपुर. अगले साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी से शराब की हर दुकान पर उपभोक्ताओं को पॉस मशीन (POS Machine compulsory from 1st January) दिखेगी. खरीदी गई शराब का बिल भी मिलेगा. ये जानकारी आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने विभाग की बैठक के बाद दी.
मीणा ने सचिवालय में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली. बैठक के बाद उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने, शिकायतों का 7 दिन में समाधान और सभी शराब दुकानों पर जनवरी माह से पॉस मशीनें लगाने के निर्देश दिए हैं. मीणा ने कहा कि पोस बिलिंग मशीन से उपभोक्ताओं को तय दर पर शराब उपलब्ध हो सकेगी.
उन्होंने कहा कि जिला आबकारी और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने जिलों और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रात 8 बजे बाद शराब की दुकानों का निरीक्षण करें. सरकार की ओर तय समय के बाद शराब की बिक्री करने वाली दुकानों पर कार्रवाई हो. आबकारी मंत्री ने अधिकारियों से जिलेवार लक्षित राजस्व के बारे में जानकारी ली और सभी जिला आबकारी अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने मध्यप्रदेश से जुड़े कुछ जिलों के राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में पीछे रहने पर इन जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए.
यह दिए निर्देश
इन निर्देशों में 1 जनवरी से शराब खरीदारों को हर उत्पाद का बिल दिए जाने की बात कही गई है. साथ ही प्रदेशभर की शराब दुकानों पर पॉस बिलिंग मशीन लगाने, उपभोक्ता की शिकायत का 7 दिन में समाधान करने, महीने में सात से आठ बार दुकानों का औचक निरीक्षण, शाम 8 बजे बाद शराब बिक्री पर रोक और अवैध शराब बिक्री पर हर हालत में रोक लगाने जैसे निर्देश शामिल हैं. विभाग में रिक्त 175 पदों पर फिलहाल होमगार्डों को लगाया जाने के निर्देश भी दिए गए.