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खाद्य सुरक्षा को लेकर पात्र लोगों का रुझान कम, योजना से लोगों को जोड़ने के लिए चलेगा अभियान

जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर आम जनता का रुझान कम है. बता दें कि जयपुर शहर में 8 लाख 87 हजार में से मात्र 1 लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं. जिला प्रशासन ने कहा है कि शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर कम रुझान को देखते हुए एक अभियान चलाया जाएगा.

खाद्य सुरक्षा योजना, food security scheme
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Published : Sep 22, 2019, 9:07 PM IST

Updated : Sep 22, 2019, 9:13 PM IST

जयपुर. शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर आम जनता का रुझान कम है. बता दें कि जयपुर शहर में 8 लाख 87 हजार में से मात्र एक लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं. इस तरह शहर में 13.50 फीसदी लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं. जिला प्रशासन ने कहा है कि शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर कम रुझान को देखते हुए एक अभियान चलाया जाएगा और पात्र लोगों को इससे जोड़ा जाएगा.

जिला प्रशासन योजना से लोगों को जोड़ने के लिए चलाएंगे अभियान

जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में वर्तमान में 8 लाख 87 हजार परिवार के पास राशन कार्ड है. इनमें 15 अन्नपूर्णा, 372 अन्त्योदय, 17 हजार 560 बीपीएल, 106 स्टेट बीपीएल और 8 लाख 69 हजार 829 अन्य राशन कार्ड हैं. जयपुर में 21 हजार 714 क्विंटल गेहूं की सप्लाई हुआ है.

पढ़ें- उत्तर-पश्चिम रेलवे के 45 हजार कर्मचारियों को मिलेगा 17,951 रुपये बोनस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर एवं डीएसओ कनिष्क सैनी ने बताया कि 8.87 लाख राशन कार्ड में से 1 लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं. निर्धारित 32 श्रेणी के पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए जनता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पात्रता से संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे. यदि कोई पात्र व्यक्ति दस्तावेज नहीं लगाता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा.

5 किलो प्रति सदस्य मिलता है गेहूं

खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं मिलता है. बीपीएल और अन्त्योदय योजना के तहत खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार को एक रुपए किलो और खाद्य सुरक्षा में चयनित अन्य परिवारों को 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है.

जिला प्रशासन चलाएगा अभियान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर कनिष्क सैनी ने बताया जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों में रुझान कम है. इसलिए जिला प्रशासन पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा. इसके लिए अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित एसडीएम पात्र दस्तावेज की जांच करता है, उसके बाद ही उस पर निर्णय होता है कि संबंधित व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र है या नहीं. अधिकतर ऑनलाइन आवेदन पात्रता के दस्तावेज नहीं होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं.

110 राशन डीलर की जगह है रिक्त

जयपुर शहर में 570 राशन डीलर हैं जिसमें से 110 राशन डीलर की जगह रिक्त पड़ी हुई है. कुछ ने इस्तीफा दे दिया और किसी ने व्यक्तिगत कारण से डीलरशिप छोड़ दी है. एडीएम कनिष्क सैनी ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार की अनुमति के बाद राशन डीलर के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे.

यह है 32 श्रेणी जिसमें पात्र होने पर आवेदन किया जाता है...

  1. अन्त्योदय परिवार
  2. बीपीएल परिवार
  3. स्टेट बीपीएल परिवार
  4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  5. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना शहरी एवं कथौड़ी जनजाति परिवार, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो और आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र होंगे
  6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
  7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)
  8. एकल महिलाएं
  9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  10. पंजीकृत अनाथालय वृद्ध आश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
  11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सभी क्षेत्र परिवार
  12. कचरा बीनने वाले परिवार
  13. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
  14. गैस सरकारी सफाई कर्मी
  15. स्ट्रीट वेंडर
  16. उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार
  17. साइकिल रिक्शा चालक
  18. पोर्टर (कुली)
  19. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
  20. घुमंतू अर्ध घुमंतु जातियों जैसे वन बागरिया, गाड़िया लुहार भेड़ पालक
  21. वन अधिकार पत्र धारी परंपरागत बनवासी
  22. लघु कृषक
  23. आस्था कार्ड धारी परिवार
  24. अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति
  25. एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
  26. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
  27. बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति
  28. पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
  29. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं
  30. निसंतान वृद्ध दंपती
  31. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो
  32. ट्रांसजेंडर

जयपुर. शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर आम जनता का रुझान कम है. बता दें कि जयपुर शहर में 8 लाख 87 हजार में से मात्र एक लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं. इस तरह शहर में 13.50 फीसदी लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं. जिला प्रशासन ने कहा है कि शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर कम रुझान को देखते हुए एक अभियान चलाया जाएगा और पात्र लोगों को इससे जोड़ा जाएगा.

जिला प्रशासन योजना से लोगों को जोड़ने के लिए चलाएंगे अभियान

जानकारी के अनुसार जयपुर शहर में वर्तमान में 8 लाख 87 हजार परिवार के पास राशन कार्ड है. इनमें 15 अन्नपूर्णा, 372 अन्त्योदय, 17 हजार 560 बीपीएल, 106 स्टेट बीपीएल और 8 लाख 69 हजार 829 अन्य राशन कार्ड हैं. जयपुर में 21 हजार 714 क्विंटल गेहूं की सप्लाई हुआ है.

पढ़ें- उत्तर-पश्चिम रेलवे के 45 हजार कर्मचारियों को मिलेगा 17,951 रुपये बोनस

अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर एवं डीएसओ कनिष्क सैनी ने बताया कि 8.87 लाख राशन कार्ड में से 1 लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं. निर्धारित 32 श्रेणी के पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए जनता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पात्रता से संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे. यदि कोई पात्र व्यक्ति दस्तावेज नहीं लगाता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा.

5 किलो प्रति सदस्य मिलता है गेहूं

खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं मिलता है. बीपीएल और अन्त्योदय योजना के तहत खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार को एक रुपए किलो और खाद्य सुरक्षा में चयनित अन्य परिवारों को 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है.

जिला प्रशासन चलाएगा अभियान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर कनिष्क सैनी ने बताया जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों में रुझान कम है. इसलिए जिला प्रशासन पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा. इसके लिए अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित एसडीएम पात्र दस्तावेज की जांच करता है, उसके बाद ही उस पर निर्णय होता है कि संबंधित व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र है या नहीं. अधिकतर ऑनलाइन आवेदन पात्रता के दस्तावेज नहीं होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं.

110 राशन डीलर की जगह है रिक्त

जयपुर शहर में 570 राशन डीलर हैं जिसमें से 110 राशन डीलर की जगह रिक्त पड़ी हुई है. कुछ ने इस्तीफा दे दिया और किसी ने व्यक्तिगत कारण से डीलरशिप छोड़ दी है. एडीएम कनिष्क सैनी ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार की अनुमति के बाद राशन डीलर के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे.

यह है 32 श्रेणी जिसमें पात्र होने पर आवेदन किया जाता है...

  1. अन्त्योदय परिवार
  2. बीपीएल परिवार
  3. स्टेट बीपीएल परिवार
  4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
  5. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना शहरी एवं कथौड़ी जनजाति परिवार, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो और आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र होंगे
  6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
  7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)
  8. एकल महिलाएं
  9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
  10. पंजीकृत अनाथालय वृद्ध आश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
  11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सभी क्षेत्र परिवार
  12. कचरा बीनने वाले परिवार
  13. शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
  14. गैस सरकारी सफाई कर्मी
  15. स्ट्रीट वेंडर
  16. उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार
  17. साइकिल रिक्शा चालक
  18. पोर्टर (कुली)
  19. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
  20. घुमंतू अर्ध घुमंतु जातियों जैसे वन बागरिया, गाड़िया लुहार भेड़ पालक
  21. वन अधिकार पत्र धारी परंपरागत बनवासी
  22. लघु कृषक
  23. आस्था कार्ड धारी परिवार
  24. अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति
  25. एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
  26. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
  27. बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति
  28. पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
  29. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं
  30. निसंतान वृद्ध दंपती
  31. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो
  32. ट्रांसजेंडर
Intro:जयपुर। जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर आम जनता का रुझान कम है। जयपुर शहर में 8 लाख 87 हजार में से मात्र एक लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे है। इस तरह जयपुर शहर में 13.50 फीसदी लोग ही खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए है। जिला प्रशासन ने कहां है कि जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर कम रुझान को देखते हुए एक अभियान चलाया जाएगा और पात्र लोगों को इससे जोड़ा जाएगा।


Body:जयपुर शहर में वर्तमान में 8 लाख 87 हजार परिवार के पास राशन कार्ड है। इनमें 15 अन्नपूर्णा, 372 अंतोदय, 17560 बीपीएल, 106 स्टेट बीपीएल और 8 लाख 69 हजार 829 अन्य राशन कार्ड है। जयपुर में 21 हजार 714 क्विंटल गेहूं की सप्लाई हुआ है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर एवं डीएसओ कनिष्क सैनी ने बताया कि 8.87 लाख राशन कार्ड में से 1 लाख 20 हजार परिवार खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। निर्धारित 32 श्रेणी के पात्र परिवार को खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा में शामिल होने के लिए जनता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और पात्रता से संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे। यदि कोई पात्र व्यक्ति दस्तावेज नही लगाता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाता है।

5 किलों प्रति सदस्य मिलता है गेहूं-
खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं मिलता है। बीपीएल और अन्त्योदय योजना के तहत खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवार को एक रुपये किलो और खाद्य सुरक्षा में चयनित अन्य परिवारो 2 रुपये किलो गेहूं दिया जाता है।


जिला प्रशासन चलाएगा अभियान-
अतिरिक्त जिला कलेक्टर कनिष्क सैनी ने बताया जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा को लेकर लोगों में रुझान कम है। इसलिए जिला प्रशासन पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगा। इसके लिए अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद संबंधित एसडीएम पात्र दस्तावेज की जांच करता है। उसके बाद ही उस पर निर्णय होता है कि संबंधित व्यक्ति खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र है या नहीं। अधिकतर ऑनलाइन आवेदन पात्रता के दस्तावेज नहीं होने के कारण खारिज कर दिए जाते हैं।


Conclusion:110 राशन डीलर की जगह है रिक्त-
जयपुर शहर में 570 राशन डीलर है। 110 राशन डीलर की जगह रिक्त पड़ी हुई है । कुछ ने इस्तीफा दे दिया और किसी ने व्यक्तिगत कारण से डीलरशिप छोड़ दी है। एडीएम कनिष्क सैनी ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार की अनुमति के बाद राशन डीलर के लिए साक्षात्कार किए जाएंगे।

यह है 32 श्रेणी जिसमे पात्र होने पर आवेदन किया जाता है--
1. अन्त्योदय परिवार
2. बीपीएल परिवार
3. स्टेट बीपीएल परिवार
4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
5. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास योजना शहरी एवं कथौड़ी जनजाति परिवार, कानूनी रूप से निर्मुक्क्त बंधुआ मजदूर परिवार, वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो, ऐसे लोग खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र होंगे।

6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष
7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतः वासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज में स्कूलों के हॉस्टल)
8. एकल महिलाएं
9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
10. पंजीकृत अनाथालय वृद्ध आश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
11. कच्ची बस्ती में निवास करने वाले सभी क्षेत्र परिवार
12. कचरा बीनने वाले परिवार
13 शहरी घरेलू कामकाजी महिलाएं
14. गैस सरकारी सफाई कर्मी
15 स्ट्रीट वेंडर
16 उत्तराखंड त्रासदी वाले परिवार
17. साइकिल रिक्शा चालक
18. पोर्टर (कुली)
19. कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
20. घुमंतू अर्ध घुमंतु जातियों जैसे वन बागरिया, गाड़िया लुहार भेड़ पालक
21. वन अधिकार पत्र धारी परंपरागत बनवासी
22. लघु कृषक
23. आस्था कार्ड धारी परिवार
24. अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति
25. एड्स से ग्रसित व्यक्ति एवं उनका परिवार
26. सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार
27. बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति
28. पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार
29. डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिलाएं
30. निसंतान वृद्ध दंपती
31. वृद्ध दंपति जिनके केवल दिव्यांग संतान हो
32 ट्रांसजेंडर


बाईट डीएसओ एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कनिष्क सैनी
Last Updated : Sep 22, 2019, 9:13 PM IST
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