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खान आवंटन मामलाः मनी लॉड्रिंग केस में आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस पूरी

जयपुर ईडी मामलों का विशेष अदालत में मनी लॉड्रिंग के मामले में जमानत अर्जी पर मंगलवार बहस पूरी हुई. अदालत इस मामले में फैसला 28 फरवरी तो सुनाएगी.

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आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस पूरी
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Published : Feb 25, 2020, 11:20 PM IST

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में खान आवंटन से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 4 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है. अदालत मामले में 28 फरवरी को आदेश सुनाएगी.

आरोपी श्यामसुदर सिंघवी, पुष्करराज आमेटा, धीरेन्द्र सिंह और पंकज गहलोत की ओर से जमानत अर्जी पेश कर कहा कि उन्हें प्रकरण से जुडे एसीबी मामले में जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा उन्होंने ईडी को अनुसंधान में पूरा सहयोग किया है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने कहा कि आरोपियों को मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली है. यहां तक की सुप्रीम कोर्ट ने भी इनमें गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. ऐसे में इन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें- प्रोटोकॉल को लेकर मंत्री धारीवाल की दो टूक, कहा- Protocol का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में दर्ज मामले में बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग के तहत अलग से मामला दर्ज किया था. ईडी कोर्ट ने बीते साल 21 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था.

जयपुर. ईडी मामलों की विशेष अदालत में खान आवंटन से जुड़े मनी लॉड्रिंग के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे 4 आरोपियों की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है. अदालत मामले में 28 फरवरी को आदेश सुनाएगी.

आरोपी श्यामसुदर सिंघवी, पुष्करराज आमेटा, धीरेन्द्र सिंह और पंकज गहलोत की ओर से जमानत अर्जी पेश कर कहा कि उन्हें प्रकरण से जुडे एसीबी मामले में जमानत दी जा चुकी है. इसके अलावा उन्होंने ईडी को अनुसंधान में पूरा सहयोग किया है. ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र पूनिया ने कहा कि आरोपियों को मनी लॉड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली है. यहां तक की सुप्रीम कोर्ट ने भी इनमें गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. ऐसे में इन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

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गौरतलब है कि खान आवंटन में ढाई करोड रुपए की रिश्वत को लेकर एसीबी में दर्ज मामले में बाद 30 नवंबर 2015 को ईडी ने तत्कालीन आईएएस अशोक सिंघवी सहित अन्य के खिलाफ मनी लॉड्रिंग के तहत अलग से मामला दर्ज किया था. ईडी कोर्ट ने बीते साल 21 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर इन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था.

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