जयपुर. जिले की स्थाई लोक अदालत ने शाहपुरा में शादी समारोह के दौरान ट्रांसफार्मर फटने से घायल 3 महिलाओं को 3 लाख 10 हजार रुपए मुआवजे के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने यह आदेश प्रेम देवी व दो अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए. कोर्ट ने आदेश में कहा कि घटना के मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि दी गई. लेकिन घायलों को कोई राशि नहीं मिली. मुआवजा देने में अलग अलग मापदंड नहीं अपनाए जा सकते.
परिवाद में कहा गया कि गत 31 अक्टूबर 2017 को शाहपुरा में शादी समारोह में ट्रांसफार्मर फटा था. जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हो गए थे. परिवाद में कहा गया कि जयपुर डिस्कॉम की लापरवाही के चलते अधिक लोड होने से ट्रांसफार्मर फटा था. प्रकरण में राज्य सरकार और डिस्कॉम की ओर से मृतकों के परिजनों को दस लाख रुपए का मुआवजा दिया. लेकिन घायलों को कोई क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई. ऐसे में उन्हें भी मुआवजा राशि दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 फीसदी झुलसी पाची देवी को 60 हजार रुपए, 25 फीसदी झुलसी नैना देवी को 1 लाख 10 हजार रुपए और 35 फीसदी झुलसी प्रेम देवी को 1 लाख 40 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं.
जाली नोट तस्करों को दो दो साल की सजा
जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने जाली नोट तस्करी करने वाले अभियुक्त श्यामलाल विश्नोई और प्रकाश विश्नोई को दो-दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. वहीं कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया है. जबकि आरोपी जोगाराम को कोर्ट फरार घोषित कर चुकी है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि 13 नवंबर 2009 को जोधपुर की सरदारपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेपाली मार्केट में कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं. इस पर पुलिस ने दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था. अभियुक्तों की तलाशी में पुलिस को 50- 50 रुपए के 71 नकली नोट मिले थे. वहीं बाद में पुलिस ने दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया था.