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एएनएम भर्ती-2018 के मामले पर अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब - Jaipur news

राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को एएनएम भर्ती-2018 के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है.

Jaipur Rajasthan High Court, जयपुर एएनएम भर्ती मामले सुनवाई
एएनएम भर्ती-2018 के मामले में अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब
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Published : Jan 6, 2020, 10:27 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अंजना गुर्जर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

एएनएम भर्ती-2018 के मामले में अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 12वीं और एएनएम के अंकों के आधार पर हो रही इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज चयन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी था. वहीं विभाग ने उनका चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि भर्ती में आवेदन करते समय उनके पास कौंसिल का प्रमाण पत्र नहीं था.

पढ़ेंः जयपुर एयरपोर्ट पर नशे की हालत में मिला कर्मचारी, 15 दिन में चौथा मामला आया सामने

वहीं याचिका में कहा गया कि वर्ष 1999 के संशोधित नियमों के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होने पर परीक्षा की तिथि और साक्षात्कार के आधार पर चयन होने पर साक्षात्कार की तिथि तक सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, एएनएम की यह भर्ती सीधे अंकों के आधार पर ही की जा रही है. ऐसे में मेरिट लिस्ट बनाते समय ही सभी योग्यताएं होने चाहिए, न की आवेदन करते समय. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अंजना गुर्जर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

एएनएम भर्ती-2018 के मामले में अदालत ने स्वास्थ्य विभाग से मांगा जवाब

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 12वीं और एएनएम के अंकों के आधार पर हो रही इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज चयन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी था. वहीं विभाग ने उनका चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि भर्ती में आवेदन करते समय उनके पास कौंसिल का प्रमाण पत्र नहीं था.

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वहीं याचिका में कहा गया कि वर्ष 1999 के संशोधित नियमों के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होने पर परीक्षा की तिथि और साक्षात्कार के आधार पर चयन होने पर साक्षात्कार की तिथि तक सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, एएनएम की यह भर्ती सीधे अंकों के आधार पर ही की जा रही है. ऐसे में मेरिट लिस्ट बनाते समय ही सभी योग्यताएं होने चाहिए, न की आवेदन करते समय. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:बाईट - याचिकाकर्ता के वकील रामप्रताप सैनी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अंजना गुर्जर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।Body:याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 12वीं और एएनएम के अंकों के आधार पर हो रही इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज चयन के समय राजस्थान नर्सिग कौंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी था। वहीं विभाग ने उनका चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि भर्ती में आवेदन करते समय उनके पास कौंसिल का प्रमाण पत्र नहीं था। याचिका में कहा गया कि वर्ष 1999 के संशोधित नियमों के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होने पर परीक्षा की तिथि और साक्षात्कार के आधार पर चयन होने पर साक्षात्कार की तिथि तक सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। एएनएम की यह भर्ती सीधे अंकों के आधार पर ही की जा रही है। ऐसे में मेरिट लिस्ट बनाते समय ही सभी योग्यताएं होने चाहिए, न की आवेदन करते समय। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 


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