जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एएनएम भर्ती-2018 में अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश अंजना गुर्जर और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 12वीं और एएनएम के अंकों के आधार पर हो रही इस भर्ती में याचिकाकर्ताओं के दस्तावेज चयन के समय राजस्थान नर्सिंग कौंसिल का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी था. वहीं विभाग ने उनका चयन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि भर्ती में आवेदन करते समय उनके पास कौंसिल का प्रमाण पत्र नहीं था.
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वहीं याचिका में कहा गया कि वर्ष 1999 के संशोधित नियमों के तहत लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होने पर परीक्षा की तिथि और साक्षात्कार के आधार पर चयन होने पर साक्षात्कार की तिथि तक सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए, एएनएम की यह भर्ती सीधे अंकों के आधार पर ही की जा रही है. ऐसे में मेरिट लिस्ट बनाते समय ही सभी योग्यताएं होने चाहिए, न की आवेदन करते समय. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.