ETV Bharat / city

प्रमुख वित्त सचिव और झुंझुनू कलेक्टर सहित अन्य को अवमानना नोटिस - Rajasthan News

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य, झुंझूनुं कलेक्टर उमरदीन खान, पेंशन निदेशक सुल्तान सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश भागीरथ मल की अवमानना याचिका पर दिए.

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
author img

By

Published : Mar 12, 2021, 10:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य, झुंझूनुं कलेक्टर उमरदीन खान, पेंशन निदेशक सुल्तान सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश भागीरथ मल की अवमानना याचिका पर दिए.

यह भी पढ़ेंः स्टार प्रचारकः बंगाल चुनाव में कांग्रेस का बिगुल बजाएंगे गहलोत और पायलट

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता झुंझूनुं कलेक्टर कार्यालय से 30 जून 2014 को वरिष्ठ लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुआ था. ऐसे में याचिकाकर्ता को एक साल की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 29 अगस्त 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए, इसके बावजूद भी अब तक याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर तत्कालीन प्रमुख वित्त सचिव निरंजन आर्य, झुंझूनुं कलेक्टर उमरदीन खान, पेंशन निदेशक सुल्तान सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है. न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने यह आदेश भागीरथ मल की अवमानना याचिका पर दिए.

यह भी पढ़ेंः स्टार प्रचारकः बंगाल चुनाव में कांग्रेस का बिगुल बजाएंगे गहलोत और पायलट

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता झुंझूनुं कलेक्टर कार्यालय से 30 जून 2014 को वरिष्ठ लिपिक पद से सेवानिवृत्त हुआ था. ऐसे में याचिकाकर्ता को एक साल की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई. इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 29 अगस्त 2019 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि देने के आदेश दिए, इसके बावजूद भी अब तक याचिकाकर्ता को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.