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सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश को लेकर केन्द्र सरकार दे प्रस्ताव : राजस्थान हाईकोर्ट - केन्द्र सरकार

राज्य के सैनिक स्कूलों में केवल छात्रों को प्रवेश दिए जाने को पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की. इस पर हाईकोर्ट ने बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के प्रपेक्ष में प्रस्ताव देने को कहा है.

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Sep 25, 2019, 11:02 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह प्रदेश की सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने के संबंध में आवश्यक संसाधनों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश करे.

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इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की जनहित याचिका पर दिए.

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सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि दूसरे कुछ राज्यों के सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है, लेकिन राजस्थान की सैनिक और आर्मी स्कूलों में अभी तक केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. अदालत के सामने यह भी आया कि बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए आवश्यक संसाधन इन स्कूलों के पास नहीं है. इस पर अदालत ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव देने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह प्रदेश की सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने के संबंध में आवश्यक संसाधनों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश करे.

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इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की जनहित याचिका पर दिए.

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सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि दूसरे कुछ राज्यों के सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है, लेकिन राजस्थान की सैनिक और आर्मी स्कूलों में अभी तक केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. अदालत के सामने यह भी आया कि बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए आवश्यक संसाधन इन स्कूलों के पास नहीं है. इस पर अदालत ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव देने को कहा है.

Intro:जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह प्रदेश की सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने के संबंध में आवश्यक संसाधनों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश करे। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की जनहित याचिका पर दिए। Body:सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि दूसरे कुछ राज्यों की सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है, लेकिन राजस्थान की सैनिक और आर्मी स्कूलों में अभी तक केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। अदालत के सामने यह भी आया कि बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए आवश्यक संसाधन इन स्कूलों के पास नहीं है। इस पर अदालत ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव देने को कहा है। Conclusion:
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