जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह प्रदेश की सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश देने के संबंध में आवश्यक संसाधनों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश करे.
इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश माही यादव की जनहित याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि दूसरे कुछ राज्यों के सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है, लेकिन राजस्थान की सैनिक और आर्मी स्कूलों में अभी तक केवल बालकों को ही प्रवेश दिया जा रहा है. अदालत के सामने यह भी आया कि बालिकाओं को प्रवेश देने के लिए आवश्यक संसाधन इन स्कूलों के पास नहीं है. इस पर अदालत ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव देने को कहा है.