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BVG company terminated: ग्रेटर निगम से भी होगी बीवीजी कम्पनी की विदाई, कोर्ट के फैसले का इंतजार

जयपुर हेरिटेज निगम क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण (Door To Door Garbage Collection) में लापरवाही बरतने और अनुबंध शर्तों के अनुसार काम नहीं करने पर बीवीजी कंपनी का अनुबंध करार रद्द (Jaipur Heritage Municipal Corporation canceled BVG agreement) कर दिया था. वहीं सोमवार को हुई सुनवाई के बाद लग रहा है कि कोर्ट 6 तारीख को ग्रेटर निगम के पक्ष में ही अपना फैसला सुना सकता है.

महापौर शील धाभाई, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल
BVG company terminated
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Published : Jan 3, 2022, 7:45 PM IST

Updated : Jan 4, 2022, 2:30 PM IST

जयपुर. हेरिटेज नगर निगम से बीवीजी कंपनी की विदाई (JMC terminated BVG company) के बाद यूडीएच मंत्री ने ग्रेटर निगम को भी नसीहत दी थी. हालांकि कानूनी बाध्यता के चलते बीवीजी कंपनी को फिलहाल टर्मिनेट नहीं किया जा सकता. लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई के बाद 6 जनवरी को होने वाली सुनवाई में भी कोर्ट निगम के पक्ष में फैसला सुना सकता है. इसी के चलते निगम ने सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की तैयारी भी कर ली है.

हेरिटेज निगम के बाद ग्रेटर निगम भी करे कार्रवाई : यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहर की सफाई व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि हेरिटेज निगम ने बीवीजी कंपनी पर कार्रवाई (Jaipur Heritage Municipal Corporation canceled BVG agreement) कर दी है, तो ग्रेटर निगम को भी देखना चाहिए. हालांकि मामला कोर्ट में होने के चलते फिलहाल ग्रेटर निगम के हाथ बंधे हुए हैं.

BVG company terminated

यह भी पढ़ें - जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने बीवीजी कंपनी का करार किया रद्द

ग्रेटर निगम की तैयारियां पूरी

महापौर शील धाभाई ने बताया कि हेरिटेज और ग्रेटर निगम में अंतर है. हेरिटेज निगम में बीवीजी कंपनी का टेंडर एक्सटेंड (Tender Extend of BVG Company) किया गया था, जिसे विड्रॉ करने का उनके पास अधिकार था. जबकि ग्रेटर निगम में टेंडर को एक्सटेंड नहीं किया गया था. निगम कुछ कार्रवाई करता, उससे पहले ही बीवीजी कंपनी कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने स्टे लगा दिया. हालांकि कोर्ट 6 तारीख को ग्रेटर निगम के पक्ष में ही अपना फैसला सुना सकता है. बीवीजी कंपनी को हटाने से पहले ग्रेटर निगम ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है. जहां तक संसाधनों की बात है करीब 300 हूपर की व्यवस्था की गई है. साथ ही एसआई, सीएसआई से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी को अलर्ट कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें - जयपुर बीवीजी कंपनी मामला : अधूरी तैयारियों के साथ बीवीजी को कर दिया टर्मिनेट, घरों तक नहीं पहुंच सके निगम के हूपर

नियमित काम करते रहने का आदेश

बता दें कि बीते साल 7 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने डोर टू डोर कचरा उठाने (Door To Door Garbage Collection) वाली बीवीजी कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को नियमित काम करते रहने को कहा था. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश बीवीजी इंडिया लिमिटेड की याचिका पर दिए थे.

जयपुर. हेरिटेज नगर निगम से बीवीजी कंपनी की विदाई (JMC terminated BVG company) के बाद यूडीएच मंत्री ने ग्रेटर निगम को भी नसीहत दी थी. हालांकि कानूनी बाध्यता के चलते बीवीजी कंपनी को फिलहाल टर्मिनेट नहीं किया जा सकता. लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई के बाद 6 जनवरी को होने वाली सुनवाई में भी कोर्ट निगम के पक्ष में फैसला सुना सकता है. इसी के चलते निगम ने सफाई व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की तैयारी भी कर ली है.

हेरिटेज निगम के बाद ग्रेटर निगम भी करे कार्रवाई : यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शहर की सफाई व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि हेरिटेज निगम ने बीवीजी कंपनी पर कार्रवाई (Jaipur Heritage Municipal Corporation canceled BVG agreement) कर दी है, तो ग्रेटर निगम को भी देखना चाहिए. हालांकि मामला कोर्ट में होने के चलते फिलहाल ग्रेटर निगम के हाथ बंधे हुए हैं.

BVG company terminated

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ग्रेटर निगम की तैयारियां पूरी

महापौर शील धाभाई ने बताया कि हेरिटेज और ग्रेटर निगम में अंतर है. हेरिटेज निगम में बीवीजी कंपनी का टेंडर एक्सटेंड (Tender Extend of BVG Company) किया गया था, जिसे विड्रॉ करने का उनके पास अधिकार था. जबकि ग्रेटर निगम में टेंडर को एक्सटेंड नहीं किया गया था. निगम कुछ कार्रवाई करता, उससे पहले ही बीवीजी कंपनी कोर्ट में चली गई और कोर्ट ने स्टे लगा दिया. हालांकि कोर्ट 6 तारीख को ग्रेटर निगम के पक्ष में ही अपना फैसला सुना सकता है. बीवीजी कंपनी को हटाने से पहले ग्रेटर निगम ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है. जहां तक संसाधनों की बात है करीब 300 हूपर की व्यवस्था की गई है. साथ ही एसआई, सीएसआई से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी को अलर्ट कर दिया गया है.

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नियमित काम करते रहने का आदेश

बता दें कि बीते साल 7 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने डोर टू डोर कचरा उठाने (Door To Door Garbage Collection) वाली बीवीजी कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को नियमित काम करते रहने को कहा था. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने ये आदेश बीवीजी इंडिया लिमिटेड की याचिका पर दिए थे.

Last Updated : Jan 4, 2022, 2:30 PM IST
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