जयपुर. जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से एक आदेश निकाला गया है और कुछ दस्तावेज भी मांगे गए हैं. लाइसेंस से 21 अक्टूबर से 6 नवंबर की अवधि के लिए पटाखों की बिक्री की जा सकेगी.
कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि इस वर्ष दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्र के थाना गोविन्दगढ़, अमरसर, सागोद, कालाडेरा, कोटपूतली सरुण्ड, प्रागपुरा, पनियाला, विराटनगर, शाहपुरा, मनोहरपुर, चंदवाजी, जमवारामगढ़, आधी, नरेना, फागी, सांभर, फुलेस, जोबनेर एवं रेनवाल के लिए बनाए जाएंगे. यह लाइसेंस 21 अक्टूबर से 6 नवंबर तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे.
विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन 25 सितम्बर तक मांगे गए हैं. आवेदक अपने आवेदन प्रपत्र अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड क्षेत्र के कार्यालय में जमा करा सकते हैं. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्लू प्रिंट मानचित्र की 5 प्रतियां जिसमें आसपास व्यावसायिक स्थल स्पष्ट रूप से अंकित हो और साथ में शपथ पत्र, किरायानामा, स्वामित्व के कागजात की प्रमाणित फोटोप्रति एवं स्वयं के पासपोर्ट साईज की 2 फोटो लगाई जाए.
नेहरा ने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. प्रस्तावित स्थल पर किसी व्यक्ति का निवास नहीं होना चाहिए. कोविड संक्रमण को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए राज्य सरकार की की कोविड गाइडलाइन की पालना करने का भी उल्लेख किया जाएं.
बता दें कि पिछली बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटाखे छोड़ने पर बैन लगा दिया गया था. इसलिए पटाखों की बिक्री नहीं की गई थी. जिला प्रशासन की ओर से पटाखा बिक्री के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं.