जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश संवर्ग भर्ती- 2020 में दिव्यांग अधिवक्ताओं को ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं देने पर रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश भंवरसिंह राजावत की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
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याचिका में अधिवक्ता अंकुल गुप्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित डीजे कैडर भर्ती में दिव्यांग अधिवक्ताओं को ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते याचिकाकर्ता के पात्र होने के बावजूद भी हाईकोर्ट प्रशासन उसका आवेदन स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि नियमानुसार दिव्यांगों को भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 10 साल की छूट देने का प्रावधान है. इसके बावजूद इस भर्ती में दिव्यांगों का आयु सीमा में छूट नहीं दी जा रही है, जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.