जयपुर. प्रदेश में लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर 8 माह में दूसरी बार जुर्माने राशि को संशोधित भी किया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 1 सितंबर 2019 को पूरे देश भर में इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा 8 माह पहले इसकी राशि को कंपाउंड करते हुए इसे राजस्थान में लागू किया था. अब इस संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट जुर्माने में राज्य सरकार के द्वारा 8 माह में दूसरी बार संशोधित किया गया है. इससे पहले केंद्र ने लागू होने के 9 महीने बाद राज्य सरकार ने 8 जुलाई 2020 को संशोधित जुर्माना राशि लागू करी थी.
भाजपा शासित गुजरात और कर्नाटक से अधिक से अधिक जुर्माना होने की वजह से आए दिन वाहन मालिक और आरटीओ की उड़न दस्तों के बीच में तनातनी और कई बार तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते दिखाई दिए. अब राज्य सरकार ने बुधवार को बजट में कुछ जुर्माने में कमी की है. संशोधित अधिसूचना में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट पर लगने वाले जुर्माने में कोई कमी नहीं की है, लेकिन दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी होने पर 100 रुपए जुर्माना लगेगा.
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पहले यह जुर्माना 1000 रुपए और अब परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर अब 2000 से 5000 तक का जुर्माना लग सकेगा. पहले यह जुर्माना 10000 रुपए लगता था. बता दें कि परिवहन विभाग की ओर से जुर्माने राशि कंपाउंड करने के लिए फाइल वित्त विभाग के पास काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जुर्माने राशि को लेकर बजट सत्र के दौरान कई घोषणाएं की गई थी. इसके बाद अब जुर्माने राशि को वापस से कम करके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
इस प्रकार लगेगा जुर्माना
- सामान्य अपराध दुपहिया और तिपहिया 100 रुपए अन्य पर 200 रुपए.
- बसों में बिना टिकट यात्रा करने पर 100 रुपए.
- क्षमता से अधिक यात्री प्रति यात्री 200 रुपए तक जुर्माना.
- सीट बेल्ट पर 1000 रुपए.
- 14 वर्ष से कम के बच्चों को बिना बेल्ट लगाए वाहन चलाने पर 500 रुपए.
- दुपहिया वाहन प्रदूषण और अधिक व्यक्ति होने पर 100 रुपए.
- एंबुलेंस को साइड नहीं देने पर 1000 रुपए.
- अनावश्यक हॉर्न बजाने पर 500 रुपए.
- परमिट शर्तों का उल्लंघन किया तो कार पर 5000 रुपए दुपहिया तिपहिया और बसों पर 2000 रुपए, जबकि भारी वाहनों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना.
- तेज गति से वाहन चलाने पर 1000 रुपए.
- ओवरलोड वाहन होने पर 5000 रुपए प्रति टन.
- बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपए.
- जानकारी देने से इंकार करने पर 1000 रुपए.
- चालक मानसिक और शारीरिक रूप से अयोग्य हुआ तो 500 से 1000 रुपए चालान.