जयपुर. कोरोना काल में राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में एक बार फिर छूट दी है. हाउस टैक्स में पेनल्टी 100 फीसदी छूट दी है, जबकि बकाया टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% छूट दी है. वहीं, 2007 से 2012 तक का यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% छूट मिलेगी. वहीं, 2007 से 2020 तक की पेनल्टी में 100% छूट का प्रावधान तय किया है. ये छूट अब 31 मार्च तक लागू रहेगी. वहीं यूडीएच मंत्री ने एकाजल प्राइवेट लिमिटेड को शहर में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं.
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कोरोना के कारण नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही. आम जनता भी करों के भुगतान से कन्नी काट रही है. हालांकि राज्य सरकार ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स पर 31 दिसंबर तक छूट का प्रावधान तय कर रखा था, जो कोरोना काल को देखते हुए एक बार फिर छूट की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है. यूडीएच मंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने बकाया हाउस टैक्स और यूडी टैक्स में छूट की अवधि बढ़ाई है, जिसके तहत बकाया हाउस टैक्स में पेनल्टी पर 100% छूट दी है, जबकि बकाया गृह कर एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% छूट रही है. वहीं, 2007 से 2011-12 तक का बकाया यूडी टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर मूल राशि में 50% छूट मिलेगी, जबकि 2007 से 2020 तक की पेनल्टी में 100% छूट मिलेगी.
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वहीं, यूडीएच मंत्री ने एकाजल प्राइवेट लिमिटेड को शहर में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से एकाजल कियोस्क पर यूनीपोल विज्ञापन प्रदर्शन करने पर स्वायत्त शासन सचिव को तीन दिवसीय नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत पूछा जाएगा कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्यों ना फर्म के साथ किए गए अनुबंध को निरस्त कर दिया जाए. उन्होंने फर्म को सोमवार 11 जनवरी तक जवाब नहीं देने की स्थिति में फर्म के साथ किए गए अनुबंध को निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, एकाजल प्राइवेट कंपनी को कोर्ट में निगम की कार्रवाई पर स्टे मिल गया है.