जयपुर. राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को एक के बाद एक लगातार 8 सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 4 गुनहगारों को शुक्रवार यानी आज शाम 4 बजे विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी. विशेष न्यायालय द्वारा जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया और गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे सजा सुनाने का ऐलान किया. जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद आज न्याय मिल पाएगा.
13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट के प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सफुर्रहमान को दोषी करार दिया गया है. विशेष न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121, 124-ए और 153-ए के तहत दोषी करार दिया गया है.
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इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत भी आरोपियों को दोषी माना गया है. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, जयपुर ब्लास्ट के इन चारों गुनहगारों को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उसके तहत यदि सख्त से सख्त सजा की बात की जाए तो चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा सकती है.