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जयपुर बम ब्लास्ट: आज इंसाफ की घड़ी, चार गुनाहगारों को शाम 4 बजे सुनाई जाएगी सजा

साल 2008 के मई महीने में जयपुर में हुए 8 बम धमाकों से पूरा शहर दहल उठा था. जिसके जख्म इतने गहरे थे कि आज भी कई लोगों को ये वाकया जेहन में आता है. इस मामले में 11 साल, 7 महीने और 7 दिन बाद आज विशेष न्यायालय की ओर से 4 दोषियों को शाम 4 बजे सजा सुनाई जाएगी.

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जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा
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Published : Dec 20, 2019, 12:14 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को एक के बाद एक लगातार 8 सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 4 गुनहगारों को शुक्रवार यानी आज शाम 4 बजे विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी. विशेष न्यायालय द्वारा जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया और गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे सजा सुनाने का ऐलान किया. जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद आज न्याय मिल पाएगा.

जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा

13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट के प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सफुर्रहमान को दोषी करार दिया गया है. विशेष न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121, 124-ए और 153-ए के तहत दोषी करार दिया गया है.

यह भी पढ़ें: जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार...

इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत भी आरोपियों को दोषी माना गया है. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, जयपुर ब्लास्ट के इन चारों गुनहगारों को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उसके तहत यदि सख्त से सख्त सजा की बात की जाए तो चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा सकती है.

जयपुर. राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को एक के बाद एक लगातार 8 सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले 4 गुनहगारों को शुक्रवार यानी आज शाम 4 बजे विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी. विशेष न्यायालय द्वारा जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया और गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे सजा सुनाने का ऐलान किया. जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद आज न्याय मिल पाएगा.

जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों को आज सुनाई जाएगी सजा

13 मई 2008 को जयपुर में हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट के प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सफुर्रहमान को दोषी करार दिया गया है. विशेष न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121, 124-ए और 153-ए के तहत दोषी करार दिया गया है.

यह भी पढ़ें: जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार...

इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत भी आरोपियों को दोषी माना गया है. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, जयपुर ब्लास्ट के इन चारों गुनहगारों को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है, उसके तहत यदि सख्त से सख्त सजा की बात की जाए तो चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा सकती है.

Intro:जयपुर
एंकर- राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को एक के बाद एक 8 सीरियल बम ब्लास्ट करने वाले चार गुनहगारों को आज शाम 4 बजे विशेष न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाएगी। विशेष न्यायालय द्वारा जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट प्रकरण में चार आतंकियों को दोषी करार दिया गया और गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार शाम 4 बजे सजा सुनाने का ऐलान किया। जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद आज न्याय मिलेगा।


Body:वीओ- 13 मई 2008 को राजधानी जयपुर में हुए 8 सीरियल बम ब्लास्ट के प्रकरण में विशेष न्यायालय द्वारा मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर उर्फ सफुर्रहमान को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 121, 124-ए और 153-ए के तहत दोषी करार दिया गया है। इसके साथ ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के तहत भी आरोपियों को दोषी माना गया है। जयपुर के चारों गुनहगारों को जिन धाराओं में दोषी ठहराया गया है उसके तहत यदि सख्त से सख्त सजा की बात की जाए तो चारों गुनहगारों को विशेष न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई जा सकती है।


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