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लॉकडाउन में अब तक 14 हजार से ज्यादा कटे चालान, 30 लाख से अधिक वसूला जुर्माना: एडीजी क्राइम

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में राजस्थान महामारी अध्यादेश लागू किया है. जिसके चलते सरकार के नियमों के उल्लंघन पर अब पुलिस प्रशासन और सख्त हो गया है. बता दें कि लॉकडाउन में अकारण घूमते पाये गये 3 लाख 34 हजार वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख 33 हजार 338 वाहनों को जब्त किया जा चुका है.

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राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 30 लाख जुर्माने की वसूली
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Published : May 23, 2020, 12:04 AM IST

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश लागू है. जिसके तहत अब तक 14 हजार 648 व्यक्तियों का चालान कर 30 लाख 87 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 30 लाख जुर्माने की वसूली

बता दें कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 9,649 चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 1455 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 98, पान गुटखा तम्बाकू बेचने वाले 68 व्यक्तियों के और 3,375 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 14 हजार 648 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं.

एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर अकारण घूमते पाये गये 3 लाख 34 हजार वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख 33 हजार 338 वाहनों को जब्त किया जा चुका है. साथ ही बताया कि 6 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है.

सोनी ने बताया कि प्रदेश में करीब 16 हजार 362 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया. लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 3,212 मुकदमें दर्ज कर 6 हजार 422 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया कि कोरोना वारियर्स पर हमले के मामले में 445 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. कई मामलों में चालान पेश किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 205 मुकदमें दर्ज कर 288 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 220 को गिरफ्तार किया है.

बीएल सोनी ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है. लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 125 मुकदमें दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 72 को गिरफ्तार किया गया है. राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

पढ़ें- गहलोत सरकार ने कोटा में फंसे बच्चों को यूपी की सीमा तक भेजने के बदले यूपी सरकार को भेजा 36 लाख का बिल

उन्होंने आमजन से अपील की है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के नियमों की पालना करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें. एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और डॉक्टर्स व मेडिकल टीम व कोरोना वारियर्स जो हम सब को बचाने में लगे हैं, उनका सम्मान करें.

जयपुर. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश लागू है. जिसके तहत अब तक 14 हजार 648 व्यक्तियों का चालान कर 30 लाख 87 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है.

राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 30 लाख जुर्माने की वसूली

बता दें कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के 9,649 चालान, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वाले 1455 दुकानदारों, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 98, पान गुटखा तम्बाकू बेचने वाले 68 व्यक्तियों के और 3,375 व्यक्तियों को निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वाले 14 हजार 648 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं.

एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना कर अकारण घूमते पाये गये 3 लाख 34 हजार वाहनों का एमवी एक्ट के तहत चालान कर 1 लाख 33 हजार 338 वाहनों को जब्त किया जा चुका है. साथ ही बताया कि 6 करोड़ 14 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है.

सोनी ने बताया कि प्रदेश में करीब 16 हजार 362 लोगों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया. लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के करीब 3,212 मुकदमें दर्ज कर 6 हजार 422 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन, महामारी अधिनियम व आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की गई है.

उन्होंने बताया कि कोरोना वारियर्स पर हमले के मामले में 445 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. कई मामलों में चालान पेश किया गया. सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है. पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 205 मुकदमें दर्ज कर 288 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 220 को गिरफ्तार किया है.

बीएल सोनी ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी नजर है. लॉकडाउन के दौरान काला बाजारी करते पाये गये दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 125 मुकदमें दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है एवं 72 को गिरफ्तार किया गया है. राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रिया में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है.

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उन्होंने आमजन से अपील की है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के नियमों की पालना करें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें. एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और डॉक्टर्स व मेडिकल टीम व कोरोना वारियर्स जो हम सब को बचाने में लगे हैं, उनका सम्मान करें.

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