जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महेश कुमार शाह को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि करणी विहार थाना इलाका निवासी पीड़िता के माता-पिता 9 फरवरी 2019 को काम पर गए थे. पीड़िता और उसके भाई घर पर अकेले थे. इस दौरान मौका देखकर पड़ोस के मकान में रंग-रोगन कर रहे अभियुक्त ने पीड़िता को इशारे से पहली मंजिल के कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया.
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वहीं, घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने पीड़िता को कमरे से बाहर निकलते देख पूछताछ की. इस पर पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी. जिसके बाद पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.