जयपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ.जोगाराम ने बताया कि 22 मार्च से 31 मार्च तक किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे. यहां तक कि किसी कार्यक्रम और सामाजिक आयोजनों में भी 5 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे.
डाॅ.जोगाराम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण से उपजी स्थिति को देखते हुए जिले में किसी भी जगह 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबन्धित होगा. किसी भी तरह के कार्यक्रम में यह सीमा लागू होगी. इससे पूर्व में 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई थी. जिसे संशोधित आदेश से 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि जिले में रोजमर्रा एवं जरूरी आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूरी तरह बंद रहेंगे. इस दौरान प्रमुख रूप से किराने की दुकाने, मेडिकल की दुकानें, फल -सब्जी की दुकानें, डेयरी , पेट्रोल पम्प, एटीएम, बैंक, पोस्ट ऑफिस, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पम्प आदि ही खुले रह सकेंगे.
पढ़ेंः जयपुर: कोरोना से जंग में इस विधायक ने न्योछावर किया अपना निजी आवास, सीएम को लिखा पत्र
जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करें एवं लाउडस्पीकर लगे वाहनों के जरिए लोगों को घरों में रहने के लिए कहें. साथ ही इस कार्य में स्थानीय जन प्रतिनिधि पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, नगरपालिकाओं के पार्षद सभी से समन्वय रखें. वहीं कोराना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों को क्वारेंटाइन में रखने के लिए जयपुर में 10 हजार बैड की व्यवस्था की गई है.
जिला कलेक्टर ने बताया कि जरूरत मंद लोगों के लिए पके हुए भोजन की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी. निगम को शहर के 15 रैन बसेरा स्थलों, 24 अक्षय कलेवा स्थलों और 30 अन्नपूर्णा वेन के जरिए पका हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा भी आवश्यकता होने पर अन्यंत्र जगह यह भोजन निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को दी जाने वाली फरवरी की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 31 मार्च से पहले ही उनके खाते में पहुंच जाएगी. इसी प्रकार मार्च की पेशन अप्रेल माह के पहले सप्ताह में दे दी जाएगी.