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अदालत का फैसला : हथियार की नोक पर अपहरण, लूट और फिरौती का मामला...4 आरोपियों को उम्रकैद, पांचवें को 5 साल की सजा

भीलवाड़ा में आरोपियों ने हथियार की नोक पर अपहरण कर बंधक बनाने, नगदी लूटने और लाखों रुपए की फिरौती वसूलने की वारदातों को अंजाम दिया था. इस मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एक अन्य को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है.

लूट के आरोपियों को उम्रकैद
लूट के आरोपियों को उम्रकैद
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Published : Aug 18, 2021, 8:26 PM IST

Updated : Aug 18, 2021, 10:27 PM IST

भीलवाड़ा. उज्जैन महाकाल के दर्शन कर जयपुर लौट रहे 4 युवकों को भीलवाड़ा बाईपास पर हथियार की नोक पर अगवा कर बंधक बनाकर नगदी लूटने और लाखों रुपए की फिरौती वसूलने के मामले में बुधवार को भीलवाड़ा की एससी एसटी कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

वारदात में शामिल चार बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 - 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. वहीं इस वारदात में शामिल जयपुर के एक अन्य आरोपी को भी कोर्ट ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपियों ने साल 2018 में पुर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया था.

पढ़ें- Special : कोरोना से 4 महीने से जंग लड़ रहीं प्रमिला...पति गुमान सिंह कर रहे तीमारदारी, परिवार की बदल गई जीवन शैली

कैसे दिया था वारदात को अंजाम

गजेंद्र सिंह, जगवीर सिंह, जयप्रकाश और संपत सिंह वारदात के समय पुर थाना इलाके में मजदूरी कर रहे थे. सभी आरोपी सीकर के हैं. जबकि एक आरोपी कुणाल जयपुर का रहने वाला है. जयपुर निवासी आरोपी कुणाल ने फिरौती की राशि वसूली थी. विशिष्ट लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने कहा कि भीलवाड़ा के पुर थाना में अनिल कुमार ने आरोपियों के खिलाफ 24 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

अनिल अपने मित्रों के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर जयपुर लौट रहा था. इस दौरान देर रात भीलवाड़ा बाईपास पर स्विफ्ट कार में आए कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे कार लगाकर रास्ता रोक लिया. गाड़ी से चारों बदमाश उतरे, उनके पास देसी कट्टा और पिस्टल थी, वे लोग हथियार के बल पर अनिल और उसके दोस्तों को अगवा कर एक खाली मकान में ले गए. आरोपियों ने अनिल से 4 लाख रुपये फिरौती की मांग की.

इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित से मौके पर ही सोने की चेन, नगदी और कुछ दस्तावेज भी लूट लिये. आरोपियों के जयपुर रहने वाले साथी कुणाल ने अनिल के परिचित से फिरौती के ढाई लाख रूपए भी वसूल कर लिये. पैसा मिलने के बाद आरोपियों ने अनिल और उसके साथियों को धमकी दी कि पुलिस को जानकारी दी तो परिवार को जान से मार देंगे.

बुधवार को 12 गवाह और 78 दस्तावेज के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी गजेंद्र सिंह, जगवीर सिंह, जयप्रकाश और संपत सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. वहीं वारदात में शामिल जयपुर के अन्य साथी कुणाल सिंह को 5 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

भीलवाड़ा. उज्जैन महाकाल के दर्शन कर जयपुर लौट रहे 4 युवकों को भीलवाड़ा बाईपास पर हथियार की नोक पर अगवा कर बंधक बनाकर नगदी लूटने और लाखों रुपए की फिरौती वसूलने के मामले में बुधवार को भीलवाड़ा की एससी एसटी कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.

वारदात में शामिल चार बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 - 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. वहीं इस वारदात में शामिल जयपुर के एक अन्य आरोपी को भी कोर्ट ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपियों ने साल 2018 में पुर थाना क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया था.

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कैसे दिया था वारदात को अंजाम

गजेंद्र सिंह, जगवीर सिंह, जयप्रकाश और संपत सिंह वारदात के समय पुर थाना इलाके में मजदूरी कर रहे थे. सभी आरोपी सीकर के हैं. जबकि एक आरोपी कुणाल जयपुर का रहने वाला है. जयपुर निवासी आरोपी कुणाल ने फिरौती की राशि वसूली थी. विशिष्ट लोक अभियोजक नारायणी बागरिया ने कहा कि भीलवाड़ा के पुर थाना में अनिल कुमार ने आरोपियों के खिलाफ 24 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

अनिल अपने मित्रों के साथ उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर जयपुर लौट रहा था. इस दौरान देर रात भीलवाड़ा बाईपास पर स्विफ्ट कार में आए कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे कार लगाकर रास्ता रोक लिया. गाड़ी से चारों बदमाश उतरे, उनके पास देसी कट्टा और पिस्टल थी, वे लोग हथियार के बल पर अनिल और उसके दोस्तों को अगवा कर एक खाली मकान में ले गए. आरोपियों ने अनिल से 4 लाख रुपये फिरौती की मांग की.

इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित से मौके पर ही सोने की चेन, नगदी और कुछ दस्तावेज भी लूट लिये. आरोपियों के जयपुर रहने वाले साथी कुणाल ने अनिल के परिचित से फिरौती के ढाई लाख रूपए भी वसूल कर लिये. पैसा मिलने के बाद आरोपियों ने अनिल और उसके साथियों को धमकी दी कि पुलिस को जानकारी दी तो परिवार को जान से मार देंगे.

बुधवार को 12 गवाह और 78 दस्तावेज के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी गजेंद्र सिंह, जगवीर सिंह, जयप्रकाश और संपत सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20-20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. वहीं वारदात में शामिल जयपुर के अन्य साथी कुणाल सिंह को 5 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

Last Updated : Aug 18, 2021, 10:27 PM IST
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