अलवर. जिले में बहुचर्चित गौ तस्करी के शक में हुई पहलू खान की हत्या के मामले में शुक्रवार को दो नाबालिग आरोपियों को बाल गृह जयपुर की सजा सूनाई गई है. न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल के लिए सुरक्षित बाल गृह जयपुर भेजने के आदेश दिए हैं.
गौरतलब है कि अप्रैल 2017 में बहरोड़ में गौ तस्करी के शक में पहलू खान और उनके परिजनों पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल पहलू खान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस मामले में पूरी छानबीन के बाद पुलिस ने कुल 9 आरोपी बनाए थे, जिसमें सभी बालिग छह आरोपियों को एडीजी कोर्ट संख्या 1 ने अगस्त 2019 में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.
इसी मामले में दो नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में आज फैसला सुनाया गया, जिसमें दोनों को तीन-तीन साल के लिए सुरक्षित बाल गृह जयपुर के लिए भेजने की सजा सुनाई है. अभी एक आरोपी का मामला पॉक्सो अदालत में चल रहा है.
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केस ऑफिसर रामकिशोर एएसआई ने बताया कि इस मामले में एविडेंस के तौर पर उपलब्ध फोटो और वीडियो के आधार पर ही फैसला सुनाया गया है, जिसमें दोनों नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और इन दोनों नाबालिग आरोपियों को सुरक्षित बाल गृह जयपुर भेजने के आदेश दिए हैं.
नाबालिग आरोपियों के पिता ने बताया कि जो यह आज फैसला सुनाया गया है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले एडीजे कोर्ट संख्या एक ने सभी 6 बालिग आरोपियों को बरी कर दिया था. जबकि वह सभी तो 18 साल से ज्यादा की उम्र के थे और हमारे बच्चे तो नाबालिग हैं. इसलिए हम आगे भी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे.