अलवर. जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली. जिसमें उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल व जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी किए गए आदेशों की पालना कराने के निर्देश दिए. जिला कलेक्टर पहाड़िया ने बताया कि 25 अप्रैल रविवार की सुबह 5 बजे से राज्य सरकार द्वारा दिए गए नए दिशानिर्देश लागू हो जाएंगे और दिशा निर्देशों की पालना नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.
जिला कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया ने बताया कि छूट में दी गई रियायत वाली दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगी. मिठाई में बेकरी की दुकानें बंद रहेंगी. पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस एजेंसी सुबह 7:00 से 12:00 बजे तक खुलेंगी. उन्होंने कहा कि जिले में मंगलवार को बाजार बंद रखने का फैसला व्यापारी संगठन अपने स्तर पर करेंगे, क्योंकि व्यापारियों द्वारा ही मंगलवार को बाजार बंद करने का निर्णय लिया गया था.
पहाड़िया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा व जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही दुकानों, व्यवसायिक संगठनों का संचालन होगा. इसके विपरीत कार्य करने पर जिला प्रशासन द्वारा जुर्माना वह सीज की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी व अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निजी वाहनों से 1 जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे.
इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जितने भी नए दिशा निर्देश दिए हैं. वह सभी रविवार सुबह 5 बजे से लागू हो जाएंगे. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आमजन से कोविड-19 प्रोटोकॉल व जन समझाइश पखवाड़े की पालना करने के लिए समझाइश की व लोगों को बिना कार्य बाहर ना निकलने वह घर में बने रहने के लिए प्रेरित किया.