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भीड़ जमा करना अलवर के एक पार्षद को पड़ा भारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार - कोविड 19

अलवर में एक पार्षद को भीड़ जमा करना भारी पड़ा गया. दरसअल राशन बांटने के नाम पर पार्षद ने लोगों को जमा किया. मामले की सूचना पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पार्षद को गिरफ्तार कर लिया.

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भीड़ जमा करना अलवर के एक पार्षद को पड़ा भारी
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Published : Mar 31, 2020, 7:50 AM IST

अलवर. कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है. धारा 144 के तहत एक जगह पर 5 और उससे अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं. सोमवार को अलवर शहर के वार्ड नंबर 1 के पार्षद दुर्गा सिंह ने राशन किट बाटने के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर पर जमा किया.

भीड़ जमा करना अलवर के एक पार्षद को पड़ा भारी

बता दें, कि दुर्गा सिंह बुध विहार में परिवार के साथ रहता है. किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे. ऐसे में पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की तरफ से मामले की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई.

पढ़ेंः COVID-19: भीलवाड़ा में 3 अप्रैल से 'महाकर्फ्यू', मीडियाकर्मियों तक के बाहर निकलने पर पाबंदी

वहीं, शिवाजी पार्क थाना प्रभारी ने बताया कि अलवर के वार्ड नंबर 1 के पार्षद दुर्गा सिंह को भीड़ जमा करने के आरोप में धारा 151 में गिरफ्तार किया गया. पार्षद को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है. पार्षद ने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है.

अलवर. कोरोना वायरस के चलते पूरे प्रदेश में धारा 144 लगी हुई है. धारा 144 के तहत एक जगह पर 5 और उससे अधिक लोग जमा नहीं हो सकते हैं. सोमवार को अलवर शहर के वार्ड नंबर 1 के पार्षद दुर्गा सिंह ने राशन किट बाटने के नाम पर बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर पर जमा किया.

भीड़ जमा करना अलवर के एक पार्षद को पड़ा भारी

बता दें, कि दुर्गा सिंह बुध विहार में परिवार के साथ रहता है. किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची, तो घर पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे. ऐसे में पुलिस ने पार्षद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की तरफ से मामले की सूचना जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई.

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वहीं, शिवाजी पार्क थाना प्रभारी ने बताया कि अलवर के वार्ड नंबर 1 के पार्षद दुर्गा सिंह को भीड़ जमा करने के आरोप में धारा 151 में गिरफ्तार किया गया. पार्षद को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया जा चुका है. पार्षद ने नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है.

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