अलवर. जिले में हजारों की संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ट्रक व अन्य बड़े वाहन लगे हुए हैं. इसके अलावा अलवर में खनन का कार्य भी होता है. इसमें ट्रक ट्रैक्टर व अन्य बड़े वाहन लगे हैं, लेकिन आए दिन वाहनों के ओवरलोड होकर चलने की शिकायतें मिल रही थी.
ई रवन्ना के माध्यम से मिली शिकायतों के आधार पर परिवहन विभाग ने जिले में 2000 से ज्यादा वाहनों को ब्लैक लिस्ट किया. उन पर लाखों का जुर्माना लगाया गया. इस दौरान सरकार के स्तर तक बात पहुंची, लेकिन सकारात्मक परिणाम नहीं मिला. लंबे समय से ऐसे वाहन मालिक खासे परेशान थे. वाहन स्वामियों को नुकसान उठाना पड़ रहा था. लेकिन सरकार की नई बजट घोषणा के आधार पर अब वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है. वाहन स्वामी अपना चालान भरकर वाहन जुड़वा सकते हैं. 31 मार्च तक सरकार की तरफ से विशेष छूट चालन में दी गई.
सरकार की बजट घोषणा के अनुसार, खान विभाग के ई रवन्ना के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर इन प्रकरणों का निस्तारण जिला परिवहन अधिकारी करेंगे इसमें एक लाख तक का चालान की राशि पर 25 प्रतिशत एवं न्यूनतम 55000 रुपए जुर्माना है. एक लाख से अधिक में 10 लाख तक 10 प्रतिशत, 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक 8 प्रतिशत, 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक 6 प्रतिशत, 50 लाख से अधिक व 75 लाख तक 4 प्रतिशत, 75 लाख से एक करोड़ तक 2 प्रतिशत व 1 करोड़ से अधिक पर 1 लाख जुर्माना भरकर निस्तारण निपटाए जा सकेंगे.
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परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 16 मार्च से ऐसे कर बकाया वाहनों पर पेनल्टी प्रारंभ हो जाएगी. वाहन स्वामियों की सुविधा को देखते हुए 5000 से अधिक की राशि भी वाहन सॉफ्टवेयर के जरिए कार्यालय में नगद जमा कराई जा सकेगी. इसके अलावा बहरोड में अतिरिक्त टैक्स कलेक्शन काउंटर भी खोला गया है. परिवहन विभाग ने बकाया कर जमा करने को लेकर भी एक योजना शुरू की है, जिसके तहत जनवरी 2021 तक के बकाया सभी कर दाता ब्याज में 7 प्रतिशत की छूट दी गई है. ऐसे वाहनों को खुद बुध या नष्ट करने की योजना में शामिल नहीं किया जाएगा. ऐसे में सरकार का बजट वाहन स्वामियों के लिए खासी राहत लेकर आया है.