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Alwar Bribe Case: आईएएस नन्नू मल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन की जमानत याचिका खारिज - Rajasthan hindi news

एसीबी की विशेष अदालत ने अलवर के पूर्व कलेक्टर एवं आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन की जमानत याचिका को खारिज (Bail plea dismissed by acb special court) कर दिया है. इन लोगों को पांच लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया था.

Bail plea dismissed by acb special court
एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की
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Published : Apr 30, 2022, 3:46 PM IST

अलवर. पांच लाख रुपए रिश्वत के मामले में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन (IAS Nannu Mal Pahadia, RAS Ashok Sankhla and broker Nitin in acb court) की जमानत याचिका एसीबी विशेष न्यायालय ने खारिज (Bail plea dismissed by acb special court) कर दी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर की टीम ने 23 अप्रैल को रिश्वत के साथ आईएएस एवं पूर्व अलवर जिले कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन को गिरफ्तार किया था. एसीबी विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया था. तीनों आरोपियों की तरफ से एसीबी न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. इस पर शनिवार को सुनवाई हुई.

एसीबी न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि तीनों आरोपियों ने षड्यंत्र करके रिश्वत मांगी थी. सरकारी वकील अशोक कुमार ने बताया कि तीनों की याचिका खारिज कर दी गई हैं. आगामी तारीख पर इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा. एसीबी की तरफ से जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं. तीनों आरोपी अलवर जेल में बंद है.

एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

पढ़ें. ACB Action in Alwar: आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला समेत एक दलाल गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप

ये था मामला: एसीबी को परिवादी की ओर से 23 अप्रैल को शिकायत दी गई थी कि उसकी फर्म की ओर से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में मासिक बंधी के रूप में रिश्वत मांगी गई. परिवादी ने शिकायत में बताया कि पूर्व जिला कलेक्टर अलवर नन्नू मल पहाड़िया तथा अशोक सांखला सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी की ओर से 16 लाख रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है. ऐसे में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई कर पांच लाख रुपये की रिश्वत के साथ दोनों अफसरों और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है.

अलवर. पांच लाख रुपए रिश्वत के मामले में आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन (IAS Nannu Mal Pahadia, RAS Ashok Sankhla and broker Nitin in acb court) की जमानत याचिका एसीबी विशेष न्यायालय ने खारिज (Bail plea dismissed by acb special court) कर दी है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर की टीम ने 23 अप्रैल को रिश्वत के साथ आईएएस एवं पूर्व अलवर जिले कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला और दलाल नितिन को गिरफ्तार किया था. एसीबी विशेष न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया था. तीनों आरोपियों की तरफ से एसीबी न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी. इस पर शनिवार को सुनवाई हुई.

एसीबी न्यायालय ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आया है कि तीनों आरोपियों ने षड्यंत्र करके रिश्वत मांगी थी. सरकारी वकील अशोक कुमार ने बताया कि तीनों की याचिका खारिज कर दी गई हैं. आगामी तारीख पर इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा. एसीबी की तरफ से जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं. तीनों आरोपी अलवर जेल में बंद है.

एसीबी की विशेष अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

पढ़ें. ACB Action in Alwar: आईएएस नन्नूमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांखला समेत एक दलाल गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते किया ट्रैप

ये था मामला: एसीबी को परिवादी की ओर से 23 अप्रैल को शिकायत दी गई थी कि उसकी फर्म की ओर से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में मासिक बंधी के रूप में रिश्वत मांगी गई. परिवादी ने शिकायत में बताया कि पूर्व जिला कलेक्टर अलवर नन्नू मल पहाड़िया तथा अशोक सांखला सेटलमेंट ऑफिसर कम राजस्व अपीलीय प्राधिकारी की ओर से 16 लाख रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है. ऐसे में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई कर पांच लाख रुपये की रिश्वत के साथ दोनों अफसरों और एक दलाल को गिरफ्तार कर लिया है.

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