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POCSO Special court: साढ़े तीन वर्षीय बालिका से रेप के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा

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Published : Apr 19, 2022, 4:06 PM IST

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने मासूम बालिका से रेप करने वाले दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई (Minor rape convict sentenced to life imprisonment in Ajmer) है. कोर्ट ने आरोपी पर 28 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. घटना ​पिछले साल रक्षाबंधन की है.

Minor rape convict sentenced to life imprisonment in Ajmer
साढ़े तीन वर्षीय बालिका से रेप के मामले में दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा

अजमेर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 ने साढ़े तीन वर्ष की बालिका के साथ गंज थाना क्षेत्र में 9 माह पहले हुए रेप के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई (Minor rape convict sentenced to life imprisonment in Ajmer) है. साथ ही 28 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. घटना गत वर्ष रक्षाबंधन के दिन की थी.

विशिष्ठ लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 23 अगस्त, 2021 को रक्षाबंधन के दिन साढ़े तीन वर्षीय बच्ची को क्षेत्र में ही रहने वाला 30 वर्षीय विक्रम गोद में उठाकर अपने घर ले गया. जहां आरोपी ने मासूम बालिका के साथ अपने घर पर दुराचार किया. मासूम पीड़िता की मां ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम बालिका का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाया था. परिहार ने बताया कि मामले में 16 गवाह और 20 दस्तावेज कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए. मामले में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट अहम सबूत रहे, जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया.

पढ़ें: Ajmer POCSO Court Order: आठ वर्षीय बालिका से रेप के प्रयास का मामला, आरोपी को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा

यह था मामला: मासूम बालिका अपनी मां के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए नानी के घर आई हुई थी. घर के बाहर खेल रही बालिका को बदनीयती से विक्रम गोद में उठाकर घर ले गया. जहां उसने बालिका से रेप किया. बालिका को खोजते हुए मां आरोपी के घर पंहुची तो बेटी रो रही थी. वह उसे घर लेकर आई. बच्ची के पैर केपरी के एक हिस्से में डाले हुए थे. इस कारण शक होने पर उसने बच्ची के कपड़े उतरवा कर देखा. शक यकीन में बदलते ही मां ने पुलिस को फोन कर बुला लिया.

पढ़ें: Pocso court karauli: ढाई साल की मासूम को हवस का शिकार बनाने वाले शराबी पिता को आजीवन कारावास की सजा

मौके से साक्ष्य और पीड़िता के कपड़े बरामद करने के बाद पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी विक्रम को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने एक माह से भी कम समय में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान शीट पेश की थी. पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 1 ने मार्च और अप्रैल में अब तक यह तीसरी सजा सुनाई है. जिसमें आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई (rapist sentenced to life imprisonment by POCSO Court) गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के साथ टिप्पणी भी की है. इतनी कम उम्र की बालिका के साथ आरोपी ने घृणित कार्य किया है. आरोपी को इससे कम सजा नहीं दी जा सकती.

अजमेर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत संख्या 2 ने साढ़े तीन वर्ष की बालिका के साथ गंज थाना क्षेत्र में 9 माह पहले हुए रेप के मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई (Minor rape convict sentenced to life imprisonment in Ajmer) है. साथ ही 28 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. घटना गत वर्ष रक्षाबंधन के दिन की थी.

विशिष्ठ लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 23 अगस्त, 2021 को रक्षाबंधन के दिन साढ़े तीन वर्षीय बच्ची को क्षेत्र में ही रहने वाला 30 वर्षीय विक्रम गोद में उठाकर अपने घर ले गया. जहां आरोपी ने मासूम बालिका के साथ अपने घर पर दुराचार किया. मासूम पीड़िता की मां ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मासूम बालिका का जेएलएन अस्पताल में मेडिकल मुआयना करवाया था. परिहार ने बताया कि मामले में 16 गवाह और 20 दस्तावेज कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए. मामले में डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट अहम सबूत रहे, जिनके आधार पर कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया.

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यह था मामला: मासूम बालिका अपनी मां के साथ रक्षाबंधन मनाने के लिए नानी के घर आई हुई थी. घर के बाहर खेल रही बालिका को बदनीयती से विक्रम गोद में उठाकर घर ले गया. जहां उसने बालिका से रेप किया. बालिका को खोजते हुए मां आरोपी के घर पंहुची तो बेटी रो रही थी. वह उसे घर लेकर आई. बच्ची के पैर केपरी के एक हिस्से में डाले हुए थे. इस कारण शक होने पर उसने बच्ची के कपड़े उतरवा कर देखा. शक यकीन में बदलते ही मां ने पुलिस को फोन कर बुला लिया.

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मौके से साक्ष्य और पीड़िता के कपड़े बरामद करने के बाद पुलिस ने घटना के अगले दिन आरोपी विक्रम को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने एक माह से भी कम समय में कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान शीट पेश की थी. पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या 1 ने मार्च और अप्रैल में अब तक यह तीसरी सजा सुनाई है. जिसमें आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई (rapist sentenced to life imprisonment by POCSO Court) गई. कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के साथ टिप्पणी भी की है. इतनी कम उम्र की बालिका के साथ आरोपी ने घृणित कार्य किया है. आरोपी को इससे कम सजा नहीं दी जा सकती.

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