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अजमेर: नहीं मनाया जाएगा नए साल का जश्न , 8 बजे बाद निकले सड़क पर तो होगी कार्रवाई

अजमेर में कोविड के खतरे को मद्देनजर 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है. सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. अगर प्रशासन या पुलिस को किसी भी तरह की सामूहिक आयोजन की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर में नाइट कर्फ्यू, night cerfew in ajmer
अजमेर में लगा नाइट कर्फ्यू
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Published : Dec 24, 2020, 1:27 PM IST

अजमेर. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है. जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए. सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लगेगी.

अजमेर में नहीं नहीं होगा नए साल का जश्न

नए साल के जश्न पर पाबंदी:

  • 31 दिसंबर की रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू.
  • गृह विभाग के आदेशानुसार ना पार्टी होगी ना पटाखे छोड़े जाएंगे .
  • कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर लगाई पाबंदी.

31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू का फरमानः

नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम, समारोह पर भी पाबंदी रहेगी. ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फाॅर्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे. इसके अलावा दीपावली की तरह आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी.

12 शहरों में 31 दिसंबर तक है नाइट कर्फ्यूः

राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर हैं. इन शहरों में भी केवल शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू है.

पढ़ेंः अजमेरः साल 2020 की सभी पेंडेंसी 6 दिनों में खत्म करने का लक्ष्य, पुलिस अधिक्षक ने दिए निर्देश

इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदीः

  • रात 8 बजे से पहले रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल सहित तमाम दुकानें बंद हो जाएंगे
  • केवल इमरजेंसी या अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकान (मेडिकल शॉप, अस्पताल) खुले रहेंगे.
  • मैरिज गार्डन या अन्य स्थानों जैसे क्लब, होटल, फार्म हाउस या रिसॉर्ट में नाइट पार्टी के आयोजन नहीं होंगे.

क्रिसमस पर भी नहीं होंगे कोई भी बड़े आयोजनः

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि कहीं भी क्रिसमस मौके पर ईसाई समुदाय द्वारा बड़े आयोजनों को नहीं किया जाएगा. 24 दिसंबर की प्रार्थना सभाओं में भी काफी कम लोग शामिल होंगे. जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही क्रिसमस और नया साल मनाया जाएगा. अगर प्रशासन या पुलिस को किसी भी तरह की सामूहिक आयोजन की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है. जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए. सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है. यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लगेगी.

अजमेर में नहीं नहीं होगा नए साल का जश्न

नए साल के जश्न पर पाबंदी:

  • 31 दिसंबर की रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू.
  • गृह विभाग के आदेशानुसार ना पार्टी होगी ना पटाखे छोड़े जाएंगे .
  • कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर लगाई पाबंदी.

31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू का फरमानः

नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित किए जाने वाले समस्त कार्यक्रम, समारोह पर भी पाबंदी रहेगी. ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, फाॅर्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे. इसके अलावा दीपावली की तरह आतिशबाजी करने और पटाखे बेचने पर भी रोक रहेगी.

12 शहरों में 31 दिसंबर तक है नाइट कर्फ्यूः

राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए प्रदेश के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसमें कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर हैं. इन शहरों में भी केवल शहरी इलाकों में ही नाइट कर्फ्यू है.

पढ़ेंः अजमेरः साल 2020 की सभी पेंडेंसी 6 दिनों में खत्म करने का लक्ष्य, पुलिस अधिक्षक ने दिए निर्देश

इन गतिविधियों पर रहेगी पाबंदीः

  • रात 8 बजे से पहले रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल सहित तमाम दुकानें बंद हो जाएंगे
  • केवल इमरजेंसी या अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकान (मेडिकल शॉप, अस्पताल) खुले रहेंगे.
  • मैरिज गार्डन या अन्य स्थानों जैसे क्लब, होटल, फार्म हाउस या रिसॉर्ट में नाइट पार्टी के आयोजन नहीं होंगे.

क्रिसमस पर भी नहीं होंगे कोई भी बड़े आयोजनः

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि कहीं भी क्रिसमस मौके पर ईसाई समुदाय द्वारा बड़े आयोजनों को नहीं किया जाएगा. 24 दिसंबर की प्रार्थना सभाओं में भी काफी कम लोग शामिल होंगे. जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी. राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही क्रिसमस और नया साल मनाया जाएगा. अगर प्रशासन या पुलिस को किसी भी तरह की सामूहिक आयोजन की सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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