जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिसके चलते 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में सिर्फ अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई की जाएगी. वहीं अदालतें सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही मुकदमों की सुनवाई करेंगी.
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इस दौरान अपील और रिवीजन आदि में अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है. वहीं हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स और इंटर्न्स के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी. इसके अलावा हाईकोर्ट परिसर में भीड़ बढ़ाने वाला कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. वहीं यदि सुनवाई के दौरान संबंधित वकील वीसी से नहीं जुड़ पाता है तो मामले में विपरीत आदेश नहीं दिए जाएंगे.
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से उन 39 बिंदुओं पर आदेश जारी कर हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने और उपस्थित होने वाले स्टाफ और सरकारी वकील को सुरक्षा मापदंड अपनाने को कहा गया है. इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क के हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. वहीं हाईकोर्ट प्रशासन ने 21 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सूचीबद्ध होने वाले अन्य मुकदमों की सुनवाई 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक टाल दी है.